मथुरा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उसने मथुरा-वृंदावन में 10 किलोमीटर के क्षेत्र को तीर्थस्थल घोषित कर दिया है। इसके बाद अब आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मांस तथा शराब की बिक्री पर रोक रहेगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय की और से जारी आदेश में कहा गया है कि मथुरा-वृंदावन कृष्ण जन्मस्थली के 10 किलोमीटर तीर्थ स्थल घोषित किया गया है।अब यहां इस क्षेत्र में शराब और मीट नहीं बिकेगा।
तीर्थ स्थल घोषित किए गए मथुरा के इस इलाके में 22 नगर निगम वार्ड क्षेत्र आते हैं। आपको बता दें कि यूपी में तीर्थस्थलों के विकास का काम चल रहा है। अयोध्या, वाराणसी, मथुरा में सुविधाएं बेहतर की जा रही हैं।
#UPCM श्री @myogiadityanath जी ने मथुरा-वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड, क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) September 10, 2021
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मथुरा वृंदावन में मीट बैन
सीएम योगी ने जन्माष्टमी के मौके पर बड़ा एलान किया था। उन्होंने कहा था कि मथुरा के सातों तीर्थ स्थल क्षेत्रों में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। उन्होंने इसके लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए थे।
धर्मार्थ कार्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अभी सात स्थलों को तीर्थ स्थल क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। ये सभी के सभी मथुरा के ही हैं। 2017 में भाजपा की सरकार बनने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2018 में वृन्दावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्द्धन, गोकुल, बलदेव और राधाकुण्ड को तीर्थ स्थल क्षेत्र घोषित करने के आदेश दिए थे। वैसे तो प्रदेश में धार्मिक नगरियां बहुत हैं लेकिन, सरकार द्वारा औपचारिक तौर पर घोषित तीर्थ स्थल क्षेत्र मथुरा के यही सात हैं।
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