जयपुर
राजस्थान सरकार ने 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद नियुक्त परंतु 31 मार्च, 2022 तक रिटायर कार्मिकों को भी अब राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) का फायदा मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने शनिवार को आदेश जारी किए। शासन सचिव (वित्त) देवाशीष पृष्टि की ओर से जारी इन आदेशों के अनुसार वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 14-9-2023 के बिन्दु संख्या 2 को अब संशोधित कर दिया गया है।
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आदेशों में कहा गया है कि सेवानिवृत कार्मिक जिनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है एवं उनकी सेवा पेंशन योग्य नहीं है, इस श्रेणी के कार्मिकों को आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के क्रम में उनके द्वारा बोर्ड / निगम के पेंशनरो की भांति अंतिम कार्यालय से प्रमाणीकरण के उपरान्त अथवा सेवानिवृत्त कार्मिक की अंतिम कार्यालय से अंतिम रूप से जारी LPC के आधार पर प्रमाणीकरण माना जाकर निर्धारित अंशदान रुपये 10,500/- की 10 वर्ष की राशि रुपये 1.05 लाख एकमुश्त जमा कराये जाने पर बोर्ड / निगम के सेवानिवृत्त कार्मिकों की भांति 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष प्रति परिवार IPD तथा 30 हजार रुपये तक की सीमा में OPS तथा चिन्हित गंभीर बीमारियों में यथा आवश्यकता OPD की सीमा में प्रावधानानुसार निशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जायेगी।

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