भरतपुर
राजस्थान के समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 10 अप्रेल को सामूहिक अवकाश पर जाएंगे। भरतपुर जिले के मंत्रालयिक कर्मचारी भी इस आंदोलन में अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाएंगे।
अब राजस्थान के कर्मचारियों का DA बढ़ाने का ऐलान, देखिए पूरा आदेश
दस अप्रेल के सामूहिक अवकाश को लेकर शनिवार को राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ कोर कमेटी की बैठक श्री ब्राह्मण धर्मशाला भरतपुर में वीरेंद्र अम्बेश रुपवास की अध्यक्षता और प्रदेशााध्यक्ष राजसिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में हुई। इस बैठक में 17 अप्रेल को जयपुर में होने वाले महापड़ाव के बारे में भी चर्चा की गयी। इसमें जिले समस्त ब्लॉक से आए कार्यकर्ताओं ने शामिल होने का भरोसा दिया।
Good News: केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर लगी मुहर, 4% का हुआ इजाफा | इतनी हो जाएगी अब सैलेरी
कर्मचारियों के NPS को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कही ये बात
बैठक में मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष नेत्र कमल मुदगल ने जिले के समस्त विभागों के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग का विश्वास दिलाया। बैठक के अंत में प्रदेशाध्यक्ष राजसिंह चौधरी ने ने कहा कि यदि सभी कर्मचारी एकता के साथ आंदोलन करेंगे और महापड़ाव को सफल बनाएंगे तो राज्य सरकार अवश्य हमारी मांगों को मानने को मजबूर होगी।
बैठक का संचालन वीरेंद्र शुक्ला ने किया । बैठक में प्रदेश के सतवीर सिंह राजावत, जितेंद्र सिंह राठौड़ , विजय सिंह राजावत,भगवत शर्मा, वीरेंद्र सिंह, दरब सिंह, पंकज, कृष्ण कुमार, पीयूष दीक्षित, लक्ष्मी शर्मा, प्रताप सिंह, मुनेद्र सिंह, देवेंद्र सिंह, फिरोज खान, हेतराम, सजल शर्मा, अभिषेक, धर्मेंद्र, दिवाकर, अनुप सिंह आदि उपस्थित रहे।
नोट:अपने मोबाइल पर ‘नई हवा’की खबरें नियमित प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें
अब राजस्थान के कर्मचारियों का DA बढ़ाने का ऐलान, देखिए पूरा आदेश
ACB के जाल में फंसा DISCOM का JEN, कनेक्शन करने के एवज में मांग रहा था 35 हजार घूस
SHO ने मादक पदार्थ के तस्करों को घूस लेकर छोड़ा, विजिलेंस टीम ने दबोचा | कमरे से अवैध अफीम दूध बरामद
Good News: केंद्रीय कर्मचारियों के DA पर लगी मुहर, 4% का हुआ इजाफा | इतनी हो जाएगी अब सैलेरी
कर्मचारियों के NPS को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान, कही ये बात
SP को थप्पड़ मारने वाले पूर्व विधायक को तीन साल का कारावास, पचास हजार का जुर्माना