मावली (उदयपुर)
मावली के अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने पूरे समाज को हिला दिया। पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले पति को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई।
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राहुल चौधरी ने वल्लभनगर क्षेत्र के नवानिया निवासी किशनलाल उर्फ किशनदास पुत्र सीताराम को फांसी, ₹50 हजार के आर्थिक दंड और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आदेश में साफ लिखा गया—
“आरोपी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए।”
गवाही ने दिलाया न्याय
मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दिनेश चंद्र पालीवाल ने की। सुनवाई के दौरान अदालत में 27 गवाहों के बयान और 36 दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। इनमें सबसे अहम थी मृतका पत्नी लक्ष्मी की मृत्यु से पहले मजिस्ट्रेट को दी गई बयानबाजी।
अमानवीय साजिश
दरअसल, आरोपी किशनलाल पत्नी लक्ष्मी का अक्सर अपमान करता था। वह उसे “काली, मोटी और अयोग्य” कहकर ताने मारता। 24 जून 2017 की रात उसने एक तथाकथित “गोरा करने वाली दवा” लाकर पत्नी से कहा कि इसे लगाने से रंग निखर जाएगा।
लक्ष्मी को गंध से संदेह हुआ कि यह कोई एसिड है, लेकिन पति की बात मानकर उसने शरीर पर लगाया। तभी आरोपी ने अगरबत्ती से आग लगा दी और बचा हुआ केमिकल भी उड़ेल दिया। देखते ही देखते लक्ष्मी आग की लपटों में झुलस गई।
अदालत की कड़ी टिप्पणी
न्यायाधीश चौधरी ने कहा—
“आरोपी का कृत्य नृशंस, घृणित और अमानवीय मानसिकता को दर्शाता है। यह अपराध न केवल पत्नी के खिलाफ था बल्कि पूरी मानवता पर प्रहार है। ऐसा अपराध सभ्य समाज में अकल्पनीय है।”
अदालत ने माना कि यह अपराध इतना गंभीर है कि इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं। आरोपी के सुधार की संभावना शून्य है, इसलिए मृत्युदंड ही उचित सजा है ताकि समाज का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बना रहे और ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। इस ऐतिहासिक फैसले की पुष्टि के लिए केस की पत्रावली उच्च न्यायालय जोधपुर भेजी गई है।
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