कुम्हेर (डीग)
भरतपुर (Bharatpur) पुलिस रेंज में आने वाले डीग (Deeg) जिले के थाना कुम्हेर (Kumher) की पुलिस (Police) ने पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के मुलजिम को 41ए का नोटिस देकर छोड़ दिया। इस पर पीड़ित परिवार ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।
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गांव बिलावटी निवासी इस पीड़ित परिवार ने कहा है कि उसने जरिए इस्तगासा जुर्म दफा 74, 75(2), 78(2) भा.न्या.सं. एवं धारा 7 व 8 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया था। इस प्रकरण में पुलिस ने परिवादी की सूचना पर मुलजिम कुंवरसैन को कोर्ट कैम्पस कुम्हेर से 10 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया और उसे थाने पर ले आई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मुलजिम कुंवरसैन को बिना न्यायालय में पेश किये छोड़ दिया। परिवारीजन थानाधिकारी से मिले तो थानाधिकारी द्वारा कहा गया कि 41ए का नोटिस देकर मुलजिम को छोड़ दिया गया है। पीड़ित परिवार ने कहा कि उक्त प्रकरण संगीन धाराओं में दर्ज है। इसके बाद भी मुलजिम को छोड़ दिया गया है। जबकि पूर्व में भी उक्त प्रकरण में पूर्व थानाधिकारी द्वारा जांच पूर्ण कर प्रगति रिपोर्ट पोक्सो न्यायालय संख्या 2 भरतपुर में पेश कर हवाला दिया गया है कि मुलजिम के विरूद्ध जुर्म प्रमाणित मानकर तलाश जारी है।
पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मुलजिम से मिलीभगत का आरोप लगाया और कहा कि ऐसी स्थिति में प्रार्थी को न्याय मिलने में देरी हो रही है। वहीं अब रात्रि में मोटरसाईकिलों पर मुलजिम व उसके सहयोगी प्रार्थी के घर के बाहर घेराबंदी करके धमकी देकर अपने मुकदमे में राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं। डर की वजह से अब प्रार्थी अपनी पुत्री को स्कूल भेजने में भी संकोच कर रहा है।
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