एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रतिबंध, दुकानों के खुलने का समय घटाया

नई हवा ब्यूरो

राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई गाइड लाइन और सख्ती के साथ जारी की हैं। अब सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर प्रतिबंध प्रतिबन्ध लगा दिया है। यह प्रतिबन्ध 26 अप्रेल से लागू होगा। गृह विभाग के ओर से जारी इन नई गाइडलाइन के मुताबिक खाद्य सामग्री और जरूरी सामान की चीजों की सभी दुकानों के खुलने का समय घटा दिया गया है। अब दुकानें सुबह केवल 4 घंटे ही खुलेंगी। नई गाइडलाइन 25 अप्रेल से लागू होंगी। आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेंगे। अगर किसी दफ्तर में कोई कर्मचारी पॉजिटिव मिला तो उस कार्यालय को 72 घंटे के लिए सील किया जाएगा। निजी वाहनों को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक ही डीजल-पेट्रोल, गैस मिलेगी। दोपहर 12 बजे बाद निजी वाहनों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई वाहनों को पहले की तरह डीजल-पेट्रोल मिलता रहेगा। वीकेंड पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़ कर  सब बंद रहेगा।

केवल बसें चलेंगी
राजस्थान में 26 अप्रेल से निजी वाहनों में एक जिले से, दूसरे जिले में यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। केवल बसें चलेंगी। 26 अप्रेल से मेडिकल इमरजेंसी और अति आवश्यक​ सेवाओं को छोड़ कर  निजी वाहनों से एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा के लिए केवल सार्वजनिक परि​वहन की बसों को ही अनुमति होगी। बसों में भी 50 फीसदी यात्री ही बैठ सकेंगे।

दुकानों के खुलने का यह रहेगा समय
25 अप्रेल से सभी मंडियां, फल सब्जी की दुकानों, ठेलों को सुबह 6 से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। खाद्य पदार्थों से जुड़ी दुकानों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 11 बजे और शनिवार-रविार को सुबह 6 से शाम 5 बजे खोलने की अनुमति होगी। डेयरी सहित दूध के कियोस्क को सुबह 6 से 11 और शाम 5 से 7 बजे खोलने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइन में कृषि इनपुट से जुड़ी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। बीज भंडार और कीटनाशक सहित कृषि से जुड़े सामान बेचने वाली दुकानों को सप्ताह में दो दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।


आपातकालीन सेवाओं और चुनिंदा दफ्तरों को छोड़ सभी कार्यालय बंद, तीन घंटे और एक ही दिन में निपटाने होंगे विवाह शादी के आयोजन, गृह विभाग ने जारी कोरोना की नई गाइडलाइन


वीकेंड पर सब बंद
शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5.00 बजे तक पूर्ण रूप से वीकेन्ड कर्फ्यू रहेगा। जिसमें आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल आने जाने, बैंकिंग सेवाएं, टीकाकरण, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण संबंधी गतिविधियां, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड से आने जाने के अलावा अन्य आवागमन बंद रहेगा।

संक्षेप में जानें नई गाइडलाइन

  • सुबह 11:00 बजे के बाद आवागमन भी प्रतिबंधित
  • कोविड प्रबंधन से जुड़े राजकीय कार्य के अलावा समस्त राजकीय कार्यालय बंद रहेंगे
  • विवाह शादी के आयोजनों में 50 से अधिक की उपस्थिति नहीं होगी एवं 3 घंटे का कार्यक्रम ही अनुमत होगा, ऐसे कार्यक्रमों में राजकीय कर्मचारी भेज कर कबीर गाइडलाइन की अनुपालना की पुष्टि की जाएगी
  • विवाह शादी आदि के लिए आर्डर पर कपड़े, आभूषण की होम डिलीवरी की जा सकेगी
  • बसों को छोड़कर निजी वाहनों पर आवागमन भी प्रतिबंधित, केवल अति आवश्यक कार्य के लिए ही जा सकेंगे
  • शनिवार और रविवार को बाजारों में पूर्णता बंद रहेगा
  • खाद्य पदार्थ और किराने की दुकानें, आटा चक्की, पशु चारा विक्रेता, सप्ताह में 5 दिन केवल सोमवार से शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक ही खोल सकेंगे
  • सब्जियां एवं फल साइकिल रिक्शा अथवा ठेले पर रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक बेचे जा सकेंगे
  • मंडियां एवं फल सब्जी की दुकान रोजाना सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुली रहेंगी
  • डेयरी और दूध की दुकानें रोजाना सुबह 6:00 से 11:00 और शाम 5:00 से 7:00 बजे तक खुल सकेंगी
  • कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को सुबह 6:00 से 11:00 बजे तक खोल सकेंगे
  • प्रोसैस्ड फूड, मिठाई, रेस्टोरेंट, होटल को खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि होम डिलीवरी कर सकेंगे
  • निर्माण सामग्री की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी, यद्यपि ऑर्डर मिलने पर सामान की सप्लाई कर सकेंगे
  • ईमित्र और आधार केंद्र खुले रहेंगे
  • निजी वाहनों के लिए पेट्रोल पंप और एलपीजी सेवा प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक की अनुमत रहेगी
  • शुक्रवार शाम 6:00 बजे से सोमवार सुबह 5:00 बजे तक तुरंत वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, आवागमन भी प्रतिबंधित रहेगा…
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