नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह प्रवासी भारतीयों (NRI) के कल्याण के लिए आयोग गठित करने संबंधी प्रतिवेदन पर जल्दी फैसला करे। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह आठ दिसंबर, 2020 को एक एनआरआई याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर कानून, नियम और मामले के तथ्यों पर लागू हो सकने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द तथा व्यावहारिक बना सकने वाला फैसला करे।
इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था। दायर याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर के आयोग से एनआरआई संबंधित सभी कल्याण योजनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और प्रवासियों के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
ये भी पढ़ें
- आ गए ‘एग्ज़िट पोल 2023’ के नतीजे, जानिए किस राज्य में किसकी बन रही है सरकार
- बैंककर्मियों की बढ़ सकती है सैलरी, हफ्ते में सिर्फ पांच दिन करेंगे काम | जानें कहां तक बढ़ी बात
- ट्रिपल मर्डर से दहला जयपुर: मां और दो बच्चों की दिनदहाड़े हत्या | पहले गोली मारी; फिर चाकू से गोदा
- UIT XEN के तीन ठिकानों पर एसीबी की रेड | आय से अधिक सम्पत्ति का मामला, 37 तोला सोना, 29 भूखंड के मिले कागज
- चट्टानों का सीना चीर कर 17 दिन बाद बाहर निकाल लाए 41 जिंदगियां | इन तस्वीरों में देखिए कैसे पूरा हुआ यह रेस्क्यू ऑपरेशन