नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि वह प्रवासी भारतीयों (NRI) के कल्याण के लिए आयोग गठित करने संबंधी प्रतिवेदन पर जल्दी फैसला करे। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वह आठ दिसंबर, 2020 को एक एनआरआई याचिकाकर्ता द्वारा भेजे गए प्रतिवेदन पर कानून, नियम और मामले के तथ्यों पर लागू हो सकने वाली नीति के अनुरूप जल्द से जल्द तथा व्यावहारिक बना सकने वाला फैसला करे।
इसके साथ ही अदालत ने उस याचिका का निस्तारण कर दिया जिसमें प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक आयोग गठित करने का अनुरोध किया गया था। दायर याचिका में कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर के आयोग से एनआरआई संबंधित सभी कल्याण योजनाओं को व्यवस्थित करने में मदद करेगा और प्रवासियों के हितों को अधिक प्रभावी तरीके से सुरक्षित रखने में मदद करेगा।
ये भी पढ़ें
- Bharatpur: 11 मई से आयोजित होगी जिला ताईक्वानडो चैंपियनशिप
- कार और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत, एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 8 घायल
- दलील पूरी होते ही कोर्ट से बाहर निकले वकील, जज हुए नाराज | इसके बाद फिर ये हुआ | दिल्ली शराब घोटाला मामला
- आगरा में हाईवे पर एक्सीडेंट: काल बनकर आया बेकाबू ट्रक दम्पती को रौंद गया | भाई की शादी से लौट रहे थे
- डीग: ई-मित्र संचालकों द्वारा रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसानों से अधिक वसूली करने की शिकायत | भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने प्रशासन को दिया ज्ञापन