नई दिल्ली
डॉक्टर, वकील, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह अब इंजीनियरों को भी प्रोफेशनल मान्यता मिलने जा रही है। केंद्र सरकार ‘प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिल-2025’ लाने की तैयारी में है, जिसके तहत भारत में इंजीनियरों के लिए एक नई रेगुलेटरी बॉडी इंडियन प्रोफेशनल इंजीनियर्स काउंसिल (IPEC) का गठन किया जाएगा। यह परिषद इंजीनियरों का पंजीकरण, निगरानी और नियमन करेगी।
AICTE ने इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जारी किया है और 10 अप्रैल, 2025 तक इस पर जनता से सुझाव और आपत्तियाँ मांगी गई हैं। इस बिल के लागू होने पर IITs, IIITs, NITs और AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।
AICTE के वाइस चेयरमैन डॉ. अभय जेरे ने बताया कि यह पहली बार होगा जब भारत में इंजीनियरों के लिए एक केंद्रीकृत पंजीकरण प्रणाली लागू की जाएगी। इससे न केवल इंजीनियरिंग पेशे में जवाबदेही और नैतिकता बढ़ेगी, बल्कि स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के अधिक अवसर भी मिलेंगे।
27 सदस्यीय काउंसिल का होगा गठन
IPEC में कुल 27 सदस्य होंगे – जिनमें 16 नामित सदस्य और 11 इंजीनियरिंग संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। परिषद में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सचिव, IIT के निदेशक, AICTE के पूर्व चेयरमैन, इंजीनियरिंग उद्योग के विशेषज्ञ और सरकार द्वारा नामित अन्य सदस्य शामिल होंगे। परिषद के अध्यक्ष का चयन एक स्वतंत्र सर्च कमेटी द्वारा किया जाएगा।
NEP 2020 की सिफारिशों का पालन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इंजीनियरिंग पेशेवरों के लिए एक स्वतंत्र नियामक निकाय की सिफारिश की थी। इसी दिशा में यह कदम उठाया गया है ताकि इंजीनियरिंग क्षेत्र में गुणवत्ता मानकों का पालन हो सके और पेशेवरों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से इंजीनियरिंग पेशा अधिक संगठित, जवाबदेह और गुणवत्ता-केन्द्रित बनेगा। ड्राफ्ट बिल पर आने वाली प्रतिक्रियाओं के आधार पर आवश्यक संशोधन किए जाएंगे और फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा।
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