जयपुर
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (CM Bhajan Lal Sharma) की अध्यक्षता में शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई, जिसमें राज्य के कर्मचारियों (State Government Employees) और RVRES से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप 1 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देने का फैसला किया, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत मिलेगी। वहीं, RVRES को लेकर भी बड़ा निर्णय हुआ, जिससे जुड़े शिक्षक समुदाय में हलचल मच गई है। बैठक में दिव्यांगजन कल्याण नीति, कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं और औद्योगिक विकास के लिए कौशल नीति पर भी कई फैसले हुए।
सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में राहत
उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि अब राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप ही 1 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। इससे जनवरी 2024 से मार्च 2024 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी लाभान्वित होंगे और राजकोष पर 24 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। सरकार ने पूर्व में ही रिटायरमेंट ग्रेच्युटी अथवा डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी थी

RVRES शिक्षकों के पदनामों में बदलाव
कैबिनेट ने राजस्थान स्वेच्छया ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 (RVRES) के शिक्षकों के पदनामों को बदलने का निर्णय लिया। अब प्राध्यापक के स्थान पर सहायक आचार्य, सह-आचार्य एवं आचार्य जैसे पदनाम होंगे। यह बदलाव UGC रेगुलेशन, 2010 एवं राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) के अनुरूप किया गया है।
कोचिंग सेंटरों के लिए नया कानून
प्रदेश में कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण और छात्रों को सुरक्षित माहौल देने के लिए “द राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल-2025” को मंजूरी दी गई। इसके तहत:
✅ 50 या उससे अधिक छात्रों वाले सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा।
✅ कोचिंग संस्थानों की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय पोर्टल और 24×7 हेल्पलाइन बनाई जाएगी।
✅ उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) अथॉरिटी का गठन होगा।
✅ प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला समिति बनाई जाएगी।
राज्य कौशल नीति से युवाओं को मिलेगा लाभ
कैबिनेट ने राज्य कौशल नीति को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य युवाओं को विशेष कौशल प्रशिक्षण देकर औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।
- ITI को नए युग के उन्नत कौशल केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- AI, मशीन लर्निंग, IoT, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और साइबर सुरक्षा में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
- प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता केंद्र खोले जाएंगे।
दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति लागू
मंत्रिमंडल ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत समान अवसर नीति को मंजूरी दी।
✅ सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बाधा मुक्त पहुंच सुनिश्चित होगी।
✅ दिव्यांग कर्मचारियों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी।
✅ हर कार्यालय में उनकी शिकायतों के निस्तारण के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा।
सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन
राजस्थान में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और उदयपुर में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित की गई।
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