हिमाचल में शिक्षकों को बड़ा झटका: अनुबंध अवधि के वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे, आदेश वापस

शिमला 

हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अनुबंध से नियमित होने वाले शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 (Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Service Conditions Amendment Bill 2024) लागू किए जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अनुबंध अवधि के वित्तीय लाभ देने वाली सभी अधिसूचनाओं (नोटिफिकेशन) को वापस ले लिया है। इस फैसले से शिक्षकों को मिलने वाले लाखों रुपये के एरियर पर रोक लग गई है।

बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में केंद्र सरकार ने अब इतना बढ़ा दिया नियोक्ता का योगदान

उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने इस संबंध में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें संस्कृत कॉलेज भी शामिल हैं। अब शिक्षकों को अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।

कोर्ट में जीत के बाद भी नहीं मिला लाभ
गौरतलब है कि ताज मोहम्मद व लेखराज बनाम हिमाचल सरकार मामले में अनुबंध अवधि को सेवाकाल में गिनने और उसके वित्तीय लाभ देने को लेकर कॉलेज शिक्षकों ने कोर्ट में केस जीता था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यूजीसी स्केल के तहत वित्तीय लाभ की गणना कर किस्तों में अदायगी के आदेश दिए थे, जिन पर अमल भी शुरू हो गया था।

अब नहीं मिलेगा अनुबंध अवधि का लाभ
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने संशोधित सेवा शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी थी। 20 फरवरी 2025 से लागू इस नए कानून के तहत अब अनुबंध कर्मचारियों के नियमित होने पर अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम को 12 दिसंबर 2003 के बाद से लागू माना गया है, यानी अब कर्मचारियों को नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ मिलेंगे।

रिकवरी के भी आदेश संभव
इस कानून के प्रभावी होने के बाद एलीमेंट्री एजुकेशन के निदेशक पहले ही टीजीटी और अन्य श्रेणियों के लिए रिकवरी आदेश जारी कर चुके हैं। अब उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने भी अनुबंध अवधि के लाभ से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे में कॉलेज कैडर के शिक्षकों से भी अब दिए जा चुके एरियर की रिकवरी की जा सकती है।

इस फैसले से शिक्षकों में भारी रोष है और वे सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं।

नई हवा की खबरें अपने मोबाइल पर नियमित और डायरेक्ट प्राप्त करने  के लिए व्हाट्सएप नंबर 9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें। आप अपनी खबर या रचना भी इस नंबर पर भेज सकते हैं।

बैंक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में केंद्र सरकार ने अब इतना बढ़ा दिया नियोक्ता का योगदान

जहां सास बनी ममता की छांव, वहीं बहू का ससुराल बना प्रेम का गांव | परिवारों को जोड़ने और टूटते रिश्तों को संवारने की RSS की अनूठी  कोशिश

इस जज ने अपनी ही पत्नी को 12 साल तक कानूनी जाल में फंसाए रखा, 35 बार सुनवाई टलवाई, 47 तारीखें लगीं | हाईकोर्ट ने की जमकर खिंचाई और फिर दिया ये कड़क आदेश

Judgment: कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने दिया ये ऐतिहासिक फैसला फैसला | अब नहीं चल सकेगी सरकार की मनमानी, जानें हाईकोर्ट ने क्या जारी किए दिशा निर्देश

हाई कोर्ट में सिविल जज के पदों पर भर्ती का जारी हुआ नोटिफिकेशन, इतने पदों पर होगी भर्ती

घरों से लुप्त होते रसोईघर…

सरकारी कर्मचारियों को मिल सकते हैं 5 प्रमोशन! 8वें वेतन आयोग से नई उम्मीदें

नई हवा’ की  खबरें  नियमित  और अपने मोबाइल पर डायरेक्ट प्राप्त करने  के लिए  व्हाट्सएप नंबर  9460426838 सेव करें और ‘Hi’ और अपना नाम, स्टेट और सिटी लिखकर मैसेज करें