अदालत ने माना 12 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को आतंकी, सुनाई आजीवन कारावास की सजा, इंडियन मुजाहिदीन के लिए करते थे काम

जयपुर

जयपुर की जिला अदालत ने सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दिया है। इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जबकि एक को बरी कर दिया है। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे जो आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम करते थे। इन्हें 2014 में ATS और SOG ने अरेस्ट किया था। आतंकी करार दिए गए स्टूडेंट्स में 6 सीकर, 3 जोधपुर, एक-एक जयपुर और पाली के और एक बिहार के गया का है। जिस एक स्टूडेंट को बरी किया गया है, वह जोधपुर का रहने वाला है।

सात साल पुराना है मामला
राजस्थान में सिमी की स्लीपर सेल से जुड़ा यह मामला सात साल पुराना है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में ATS और SOG की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर और कुछ दूसरे जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसे कामों में लगे हैं। तब ATS ने यह भी दावा किया था कि सिमी की स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए जयपुर से गिरफ्तार हुए मारुफ के रिश्तेदार उमर ने इंटरनेट के जरिए संपर्क कर इन युवकों को संगठन से जोड़ा था। इसके बाद ये युवक एक्टिव होकर आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गए। ये किसी साजिश को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही ATS और SOG ने इन 13 युवकों को पकड़ लिया। इस मामले में पिछले सात साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। इस केस में अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में पेश किए हैं। इसमें सरकारी वकील लियाकत खान ने पैरवी की।

इन मामलों में दोषी पाए गए
इस प्रकरण में इंडियन मुजाहिदीन व प्रतिबंधित संगठन सिमी के स्लीपर सेल के 13 आरोपी 2014 से जेल में बंद है। इन सभी आरोपियों पर आतंकी हमले की योजना बनाने, बम बनाने का प्रशिक्षण देने, फर्जी दस्तावेजों से सिम खरीदने, जिहाद के नाम पर फंड एकत्रित करने, आतंकियों को शरण देने, बम विस्फोट के स्थलों की रेकी करने सहित अन्य आरोप है। ये सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। इन पर आरोप था कि ये युवक प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े है और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने सहित कई अन्य काम चुपचाप कर रहे है।
इन्हें ठहराया गया दोषी
आरोपियों में अब्दुल मजीद, मोहम्मद वाहिद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद वकार, मोहम्मद अम्मार, बरकत अली, मशरफ इकबाल, मोहम्मद मारूफ, अशरफ अली, मोहम्मद साकिब अंसारी, वकार अजहर,मोहम्मद सज्जाद को आरोप. करार दिया है, वहीं एक आरोपी सरकारी गवाह बन चुका है।