राजस्थान में कोचिंग साम्राज्य पर कसा शिकंजा | अब फीस लौटाने से लेकर संपत्ति जब्ती तक सख्त नियम, जानें क्या किए गए प्रावधान

जयपुर 

राजस्थान विधानसभा (Rajasthan Legislative Assembly) के मानसून सत्र में बुधवार को जोरदार हंगामे और विपक्षी वॉकआउट के बीच आखिरकार वह ऐतिहासिक विधेयक पारित हो गया, जिसका इंतजार छात्र और अभिभावक लंबे समय से कर रहे थे। “राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025” (Rajasthan Coaching Institute Controlled and Regulation Bill 2025) ने कोटा जैसे शहरों के कोचिंग साम्राज्य की जड़ें हिला दी हैं।

अब बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी कोचिंग सेंटर संचालित नहीं हो सकेगा। फीस लौटाने से लेकर तनाव प्रबंधन क्लास तक सब कुछ अनिवार्य कर दिया गया है। पहली गलती पर 50 हजार, दूसरी पर 2 लाख और तीसरी बार 5 लाख तक का जुर्माना ठोका जाएगा। इसके बाद भी नियम तोड़े तो सीधे रजिस्ट्रेशन रद्द और संपत्ति कुर्क।

छात्रों पर बढ़ते दबाव और आत्महत्या की घटनाओं को देखते हुए अब हर कोचिंग को स्ट्रेस मैनेजमेंट सत्र आयोजित करने होंगे। निगरानी के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण और जिला समितियों को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियाँ दी गई हैं।

हर जिले में 24 घंटे कॉल सेंटर और शिकायत वेब पोर्टल बनेगा, जहां छात्र अपनी समस्या दर्ज करा सकेंगे।

बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया, वहीं मंत्री संजय शर्मा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इसके बावजूद बिल बहुमत से पास हो गया।

उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह बिल छात्रों के हितों की रक्षा करेगा और जरूरत पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

कोचिंग हब कोटा में हर साल लाखों छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन अनियंत्रित फीस, दबाव और मानसिक तनाव की वजह से छात्रों की आत्महत्या की घटनाएँ बढ़ रही थीं। सरकार का यह कदम अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है।

बिल की खास बातें

  • फीस वापसी: यदि छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो कोचिंग संस्थान को उसकी फीस लौटानी होगी।

  • जुर्माना: पहली गलती पर ₹50,000, दूसरी पर ₹2 लाख और तीसरी बार पर ₹5 लाख तक का दंड।

  • कड़ी कार्रवाई: बार-बार नियम तोड़ने पर कोचिंग सेंटर की संपत्ति जब्त होगी।

  • तनाव प्रबंधन सत्र: छात्रों के मानसिक दबाव को कम करने के लिए नियमित स्ट्रेस मैनेजमेंट क्लासेस अनिवार्य।

  • निगरानी प्राधिकरण: उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान कोचिंग प्राधिकरण का गठन।

  • जिला समिति: कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति नियमित निरीक्षण करेगी और शिकायतों का निपटारा करेगी।

  • 24×7 कॉल सेंटर और वेब पोर्टल: छात्र कभी भी शिकायत दर्ज कर सकेंगे।

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