जयपुर
राजस्थान लेखा सेवा नियम, 1954 के नियम 31 के तहत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध कनिष्ठ सेवा संवर्ग के कई अधिकारियों को वरिष्ठ सेवा संवर्ग में क्रमोन्नत किया गया है
संयुक्त शासन सचिव वरुण मिश्रा के हस्ताक्षरों से जारी आदेशों के अनुसार सेवारत पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को आवश्यकतानुसार अस्थायी रूप से क्रमोन्नत मानते हुए कार्य ग्रहण करेंगे और आगामी आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे। पदोन्नति आदेश अधिकारी के नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रभावी होंगे। इसके अनुसार अधिकारी अपनी कार्यग्रहण की सूचना विभाग की ई-मेल आईडी पर प्रेषित करेंगे।
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पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे। यह निर्णय राजस्थान लेखा सेवा में करियर उन्नति और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
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