तबादलों का ताला खुला… मगर चाबी अब भी सरकार के हाथ | हिमाचल में कर्मचारियों को राहत, नियमों की सख्त पहरेदारी

हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों को छोड़ तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। 31 मार्च 2026 तक सीमित और नियमबद्ध तबादले होंगे।

शिमला 

हिमाचल प्रदेश में महीनों से जमी तबादला प्रक्रिया में आखिरकार हलचल आ गई है। सरकार ने शिक्षा विभाग के शिक्षकों को छोड़कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर लगी रोक हटा दी है। हालांकि यह छूट पूरी आज़ादी नहीं, बल्कि नियमों की मजबूत लगाम के साथ दी गई है। अब संबंधित मंत्री 31 मार्च 2026 तक सीमित दायरे में तबादले कर सकेंगे, लेकिन हर कदम 2013 के दिशानिर्देशों और बाद में जारी आदेशों के मुताबिक ही उठाना होगा।

कार्मिक विभाग के आदेश साफ संकेत देते हैं कि इस बार तबादले “सिफारिशी खेल” नहीं बनेंगे। मनमाने या बड़े पैमाने पर तबादलों पर रोक रहेगी और प्राथमिकता उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जिन्होंने एक ही स्थान पर कम से कम तीन साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। प्रशासनिक आवश्यकता को आधार बनाया जाएगा, न कि व्यक्तिगत दबाव को।

सरकार ने तबादलों की संख्या पर भी स्पष्ट सीलिंग लगा दी है। किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम या विश्वविद्यालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले कुल स्वीकृत संख्या के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेंगे। इस सीमा का पालन सुनिश्चित करना अब विभागाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और रजिस्ट्रार की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की गई है।

कर्मचारियों को राहत देते हुए यह विकल्प भी दिया गया है कि वे अपने ही विभाग में सीधे तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यदि किसी कर्मचारी का प्रवास तीन साल से कम है, दूरी कम है या किसी अन्य प्रकार की छूट मांगी जाती है, तो ऐसे हर मामले में मुख्यमंत्री की स्वीकृति अनिवार्य होगी, जो संबंधित मंत्री के माध्यम से ली जाएगी।

गौरतलब है कि प्रदेश कार्मिक विभाग ने जुलाई 2025 में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद केवल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर ही तबादले संभव हो पा रहे थे। अब रोक हटने से उन कर्मचारियों की राह खुली है, जो वर्षों से एक ही जगह जमे हुए थे और स्थानांतरण की उम्मीद लगाए बैठे थे।

कुल मिलाकर, सरकार ने तबादलों का दरवाज़ा तो खोला है, लेकिन उस पर नियमों का मजबूत ताला अब भी लगा है—ताकि व्यवस्था चले, पर अव्यवस्था न फैले।

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