अनुबंध सेवाकाल भी गिना जाएगा पेंशन में | सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिमाचल सरकार का बड़ा यू-टर्न

सुप्रीम कोर्ट (SupremeCourt) के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध सेवाकाल को पेंशन में जोड़ने का आदेश जारी किया। 16 फरवरी का पूर्व निर्देश निरस्त, हजारों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।

शिमला 

हजारों कर्मचारियों की लंबी प्रतीक्षा आखिरकार राहत में बदल गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अनुबंध सेवाकाल को पेंशन लाभ में शामिल करने का फैसला लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी अपने पूर्व स्पष्टीकरण आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है।

अब शनिवार को जारी नई अधिसूचना के तहत स्पष्ट कर दिया गया है कि अनुबंध आधार पर की गई सेवा अवधि को भी पेंशन गणना में जोड़ा जाएगा। इससे वे हजारों कर्मचारी लाभान्वित होंगे, जो अनुबंध सेवाकाल को न जोड़ने के कारण पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे से बाहर रह गए थे।

पहले क्या था विवाद?

वित्त विभाग की पेंशन शाखा ने 16 फरवरी को जारी निर्देश में कहा था कि भर्ती एवं सेवा शर्तें अधिनियम 2024 की धारा 6 के तहत पेंशन, वरिष्ठता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति जैसे लाभ केवल नियमित नियुक्ति की तिथि से ही देय होंगे।

इसकी व्याख्या में अदालत के आदेश का सही आशय स्पष्ट नहीं हो पाया था, जिससे अनुबंध अवधि को सेवा में शामिल नहीं किया जा रहा था। परिणामस्वरूप, कई कर्मचारी दस वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल पूरा नहीं कर पा रहे थे और उन्हें नई पेंशन योजना (NPS) अपनानी पड़ी थी।

अब क्या बदला?

  • 16 फरवरी का स्पष्टीकरण आदेश निरस्त
  • अनुबंध सेवाकाल को पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा
  • सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और मंडलायुक्तों को आदेश लागू करने के निर्देश
  • हजारों कर्मचारियों का दस वर्ष का सेवाकाल अब पूरा माना जाएगा

प्रदेश में वर्तमान में लगभग पौने तीन लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद 1.36 लाख कर्मचारी इसके दायरे में आ चुके हैं। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी थे, जिनकी नियमित नियुक्ति 12 दिसंबर 2003 के बाद हुई और अनुबंध अवधि न जोड़ने के कारण वे OPS से वंचित रह गए।

12 दिसंबर 2003 की स्थिति

पहले के प्रावधानों के अनुसार:

  • जो कर्मचारी 12 दिसंबर 2003 से पहले अनुबंध पर थे और उसी तारीख से पहले नियमित हो गए, उन्हें पेंशन का लाभ उचित माना गया।
  • जिनकी सेवाएं 12 दिसंबर 2003 के बाद नियमित हुईं, उन्हें केवल नियमितीकरण की तिथि से लाभ देने की व्यवस्था थी।

अब नए निर्देश के बाद अनुबंध सेवाकाल भी जोड़ा जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी पूर्ण पेंशन के हकदार बन सकेंगे।

हजारों परिवारों को राहत

सरकारी सेवा में पुरानी पेंशन योजना के लिए न्यूनतम दस वर्ष का सेवाकाल अनिवार्य है। अनुबंध अवधि को जोड़ने से अब वे कर्मचारी भी इस शर्त को पूरा कर पाएंगे, जो अब तक कुछ महीनों या वर्षों के अंतर से वंचित रह जाते थे।

सरकार के इस निर्णय को कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।

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