नई दिल्ली
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) ने ये जानकारी एक नोटिफिकेशन के जरिए दी है। इसके मुताबिक अब केन्द्रीय कर्मचारी (Central Government employees) National Pension System (NPS) को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का फायदा 31 मई, 2021 तक ले सकेंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवाओं के मामलों को नियमित करने के लिए यह अधिसूचना जारी की है। सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी इसका फायदा लेना चाहते हैं वे 5 मई तक आवेदन कर दें। और जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेंगे उन्हें National Pension System का फायदा मिलता रहेगा।1जनवरी, 2004 से 28 अक्टूबर, 2008 के बीच नौकरी पाने वाले लोग इस सुविधा का लाभ नहीं ले सकते हैं। उन्हें पहले की तरह CCS पेंशन का फायदा मिलता रहेगा। 5 मई तक जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लाभ के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें अपने आप NPS का लाभ मिलने लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम NPS से ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स के साथ ही परिवार वालों को भी सिक्योरिटी मिलती है।
यह है पूरा मामला
1 जनवरी, 2004 से 28 अक्टूबर, 2009 के बीच पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ नहीं मिलने के चलते 1जनवरी, 2004 के बाद और 28 अक्टूबर, 2009 तक नियुक्ति से पहले वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे मामलों में कर्मचारियों के वॉलंटियरी रिटायरमेंट लेने को टेक्निकल रिटायरमेंट माना जाएगा। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, हालांकि, उन्हें पिछली सेवाओं की काउंटिंग का लाभ लेने के लिए जरूरी बाकी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी।
सिर्फ इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
ओपीएस का विकल्प चुनने की सुविधा उन कर्मचारियों को मिलेगी, जो रेलवे पेंशन रूल्स या सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 1972 के साथ-साथ पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले दूसरे केंद्रीय संस्थानों या सीसीएस (पेंशन) रूल्स जैसी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत आने वाले राज्य सरकार के विभागों या स्वायत्त संस्थाओं में 1 जनवरी, 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे। इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या कार्यालय या केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्ति के लिए पिछली नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय कर्मचारियों को डीओपीपीडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 26.08.2016 के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अंतर्गत लागू नियमों के तहत सेवा निवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लाभ भी दे दिए गए थे।
क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत 18 से 60 साल की उम्र के लोग किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलकर इसमें निवेश कर सकते हैं और बाद में पेंशन का लाभ ले सकते हैं। 80 CCD के तहत पेंशन में निवेश करने पर टैक्स में भी छूट मिलती है। सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपनी सैलरी का 10 फीसदी और अन्य लोग अपनी आय का 20 फीसदी हिस्सा पेंशन अकाउंट में जमा कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें टैक्स में 1.5 लाख तक की छूट मिलती है।