मुम्बई
नीरव मोदी (Nirav Modi) की ED द्वारा जब्त की गई 440 करोड़ की संपत्ति को पंजाब नेशनल बैंक को लौटाने की मंजूरी मिल गई है। मुंबई के एक स्पेशल कोर्ट ने 440 करोड़ रुपए की संपत्तियों को पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को लौटाने की मंजूरी दी है।
आपको बता दें कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी पर पब्लिक सेक्टर के बैंक PNB से धोखाधड़ी कर 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है।
स्पेशल कोर्ट ने दिया आदेश धनशोधन निषेध अधिनियम अदालत (Prevention of Money Laundering Act) के विशेष न्यायाधीश वीसी बार्डे ने यह आदेश पिछले सप्ताह दिया था। लेकिन डिटेल आदेश 19 अगस्त को मिले हैं।
पीएनबी ने जुलाई 2021 में कई अप्लीकेशन देकर उन संपत्तियों को लौटाने की मांग की थी जो नीरव मोदी की दो कंपनियों फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (FDIPL) और फायरस्टार इंटरनेशनल (FIL) को क्रेडिट सुविधा देने के लिए बैंक के पास गिरवी रखी गई थीं। पीएनबी ने व्यक्तिगत वादी और पीएनबी कंसोर्टियम के प्रमुख बैंक के तौर पर और UBI कंसोर्टियम के अधिकृत प्रतिनिधि के तौर पर आवेदन दाखिल किए थे।
ED ने जब्त की थी संपत्ति कोर्ट ने संपत्ति दिए जाने के अनुरोध वाली दो याचिकाओं को स्वीकार किया था जिनमें 108.3 करोड़ रुपए की एफआईएल और 331.6 करोड़ रुपए वाली एफडीआईपीएल शामिल है। कोर्ट ने कहा कि,‘‘याचिकाकर्ता (बैंक) को हुए नुकसान को DRT (Debt Recovery Tribunal) ने स्वीकार किया है, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है.’’ ईडी ने जांच के दौरान नीरव मोदी की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया था जो नीरव ने परिवार के सदस्यों और उन कंपनियों के जरिए हासिल की थी।
कई संपत्तियां नीरव मोदी के दिसंबर 2019 को ‘‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’’ (Fugitive economic offender) घोषित होने के बाद जब्त की गई थीं। बैंक और कर्ज देने वाले बैंकों के समूह ने इन्हें जब्त करने का विरोध किया था क्योंकि नीरव मोदी और चौकसी ने एग्रीमेंट पेपर लेने के लिए इन संपत्तियों को उनके पास गिरवी रखा था। अदालत ने पीएनबी को यह लिखित में देने को कहा है कि अगर भविष्य में उन्हें संपत्तियां या उसका मूल्य लौटाने के निर्देश दिए जाते हैं तो वे उसे लौटा देंगे।
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