SC के आदेश के बाद राजीव हत्याकांड के सभी दोषी रिहा; जेल से निकलकर नलिनी बोलीं- मैं आतंकी नहीं

नई दिल्ली 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सुबह राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषियों को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और दोपहर बाद इनको रिहा भी कर दिया गया  राजीव गांधी हत्याकांड के 7 दोषी जेल में बंद थे एक दोषी एजी पेरारिवलन को इसी साल मई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिहा कर दिया गया था अब बाकी 6 दोषियों को भी रिहा कर दिया गया है

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा होने वालों में  नलिनी श्रीहर, पी. रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पयासहैं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए राजीव गांधी हत्याकांड में ये सभी दोषी उम्रकैद की सजा काट रहे थे इन दोषियों की पहले फांसी की सजा माफ की गई और अब उन्हें जेल से भी रिहा करने का आदेश दिया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को इसी केस में दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। नलिनी और रविचंद्रन दोनों 30 साल से ज्यादा का वक्त जेल में गुजार चुके हैं।

सुनवाई के दौरान क्या कहा सुप्रीम कोर्ट?
जस्टिस बी. आर. गवई और जस्टिस बी. वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि मामले के दोषियों में से एक आरोपी एजी पेरारिवलन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का पहले दिया गया फैसला इन दोनों के मामले में भी लागू होता है। संविधान के अनुच्छेद-142 के तहत प्रदत्त शक्ति का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था, जिसने 30 साल से अधिक जेल की सजा पूरी कर ली थी।

नलिनी बोली ‘मैं आतंकी नहीं’
जेल से रिहा होने के बाद नलिनी ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा- मैं आतंकवादी नहीं हूं। मैं पिछले 32 सालों से जेल में बंद थी और ये मेरे लिए संघर्ष वाले समय रहे हैं। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करती हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। विश्वास रखने के लिए मैं तमिलनाडु के लोगों और सभी वकीलों को धन्यवाद देती हूं।

आपको बता दें कि जब नलिनी को राजीव गांधी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तब वह गर्भवती थी। उसकी प्रेग्नेंसी को दो महीने हो गए थे। तब सोनिया गांधी ने नलिनी को माफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नलिनी की गलती की सजा एक मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है, जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है।

कांग्रेस बोली- फैसला गलतियों भरा
राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की रिहाई पर कांग्रेस ने कहा है कि ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने लेटर जारी कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा। फैसला गलतियों भरा हुआ है।

चुनावी रैली में हुई थी राजीव गांधी की हत्या
राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान धनु नाम की एक लिट्टे आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी। लिट्टे की महिला आतंकी धनु (तेनमोजि राजरत्नम) ने राजीव को फूलों का हार पहनाने के बाद उनके पैर छूए और झुकते हुए कमर पर बंधे विस्फोटकों में ब्लास्ट कर दिया। धमाका इतना जबर्दस्त था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। राजीव और हमलावर धनु समेत 16 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 45 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।

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