लखनऊ
उत्तरप्रदेश (UP) में लखनऊ (Lucknow) की एक कोर्ट (Courtt) ने झूठे मुकदमे की फैक्ट्री चलाने वाले अधिवक्ता लाखन सिंह को ऐसी सजा सुनाई है, जो पूरे वकालत जगत के लिए चेतावनी बन गई है। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने लाखन सिंह को कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने, न्याय प्रणाली के साथ छल करने और अधिवक्ता जैसे जिम्मेदार पेशे को बदनाम करने के जुर्म में 10 साल 6 महीने की कठोर कैद और ₹2.51 लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। जज ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, “आपने तो झूठे मुकदमों की फैक्ट्री खोल रखी है।” उन्होंने कहा कि लाखन सिंह जैसे लोग पूरे न्याय तंत्र की साख को गहरा नुकसान पहुंचाते हैं और समाज में न्याय की नींव को हिला देते हैं।
जमीन के लिए झूठ की पटकथा, फिर ऐसे खुली पोल
मामला लखनऊ के विकास नगर थाना क्षेत्र का है, जहां लाखन सिंह का सुनील दुबे व रामचंद्र आदि के साथ लगभग पांच बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी विवाद में लाखन ने विपक्षियों पर न सिर्फ झूठा हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया बल्कि एससी/एसटी एक्ट का भी दुरुपयोग किया। लेकिन जांच ने लाखन सिंह की पूरी साजिश की पोल खोल दी। पुलिस जांच में यह साबित हो गया कि जिस वक्त की घटना बताई गई थी, उस वक्त सुनील दुबे और उनके साथियों की लोकेशन घटनास्थल पर नहीं थी। असल में लाखन की गाड़ी किसी अन्य व्यक्ति की गाड़ी से टकराई थी और बाद में उसने आपसी समझौता भी कर लिया था।
20 से ज्यादा झूठे केस—सब में फाइनल रिपोर्ट
विशेष लोक अभियोजक अरविन्द मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि लाखन सिंह ने पहले भी 20 से अधिक झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें सभी में फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है। लाखन ने अनुसूचित जाति से संबंधित होने का फायदा उठाकर बार-बार एक्ट का दुरुपयोग किया और निर्दोषों को फंसाया।
कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है कि अब न्यायपालिका झूठ और फरेब को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वह कोई आम व्यक्ति हो या कोई वकील।
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