राजस्थान में अब हर संडे टोटल लॉकडाउन, शादियों में लिमिट और घटाई, 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद, जानें और क्या है नई गाइड लाइन

जयपुर 

कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बाद राजस्थान सरकार ने रविवार को पाबंदियों को और सख्त कर दिया। सप्ताह में तीसरी बार जारी की गई इस नई गाइड लाइन के अनुसार रविवार को पूरी तरह कर्फ्यू यानी लॉकडाउन रहेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गाइडलाइन 11 जनवरी से लागू होंगी। सरकार ने इसे जन अनुशासन कर्फ्यू लगाए (Jan Anushashan curfew )  नाम दिया है।  

गाइड लाइन के अनुसार सप्ताह में प्रत्येक शनिवार रात्रि 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक आगामी आदेशों तक जन अनुशासन कर्फ्यू यानि टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा इस दौरान सभी बाजार, कार्यस्थल और व्यावसायिक कांप्लेक्स बंद रहेंगे हालांकि इस दौरान फैक्ट्रियों जहां उत्पादन हो रहा है और रात्रि शिफ्ट चालू है, के साथ आईटी से जुड़ी कंपनियों, दवाई की दुकानों, विवाह समारोह आयोजन, अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालयों, चिकित्सा सेवा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्री और माल परिवहन आदि से जुड़े कामों के लिए छूट मिलेगी

वहीं प्रदेश के  शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए हैं। शादियों में भी मेहमानों की लिमिट और  सार्वजनिक कार्यक्रमों में लोगों को संख्या को और कम कर दिया गया है। बाजार भी अब रात आठ बजे तक ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी बंदिशें और बढ़ा दी गई हैं।

शादी में अब 50 मेहमान
आदेश में सभी प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजनों जिसमें विवाह समारोह भी शामिल है उसमें अधिकतम 100 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति रहेगी। लेकिन आगामी 30 जनवरी तक नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में यह संख्या 50 लोगों से अधिक नहीं हो सकेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में  में इसकी लिमिट 100 लोगों की तय की गई है। शहरी क्षेत्रों में 12 वीं तक के स्कूल 30 जनवरी तक बंद  रहेंगे, लेकिन कॉलेजों में पढ़ाई जारी रहेगी। 30 जनवरी के बाद दोनों वैक्सीन लगे हुए बच्चे स्कूल जा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल खुले रहेंगे।

धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में पूजा सामग्री व प्रसाद ले जाने पर रोक लगा दी है। धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुले रह सकेंगे।

कॉलेजों में 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही बुला सकेंगे
कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडैंट्स आफलाइन क्लास में जा सकेंंगे लेकिन बैठक व्यवस्था ऐसी करनी होगी जिसमें कम से कम दो गज की दूरी रखी जा सके। जिन कॉलेजों में दो गज की दूरी रखने लायक बैठक व्यवस्था नहीं होगी वहां 50 फीसदी स्टूडेंट्स ही क्लास में बुला सकेंगे।

रात 8 बजे तक ही खुलेंगे बाजार
सभी बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, सभी कमर्शिल्य फर्म रात आठ बजे तक ही खुलेंगी। प्रदेश भर में सिनेमा, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, अम्यूजमेंट पार्क, 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। इनमें भी केवल वैक्सीन के डबल डोज वाले ही जा सकेंगे। रेस्टोरेंट्स में अब केवल 50 फीसदी सीटों पर ही बैठाकर खाना खिला सकेंगे। रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी 24 घंटे जारी रहेगी।

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