म्यूचुअल फंड में धोखाधड़ी: SEBI ने लगाया दो कंपनियों और तीन लोगों पर 32 करोड़ का जुर्माना

नई दिल्ली 

मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने आईएलएंडएफएस सेक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड (ISSL), अलॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AFSPL) और तीन दूसरे लोगों पर 32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना, इन तीन कंपनियों की म्यूचुअल फंड इकाइयों के कथित धोखाधड़ी के साथ किए गए ट्रांसफर के सिलसिले में लगाया गया है। इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक ने उनके खिलाफ कई निर्देश भी जारी किए। आपको बता दें कि बाजार नियामक सेबी समय समय पर बाजार से जुड़ें उत्पादों में पार्दर्शिता लाने और निवेशकों के हित में कई बड़े फैसले लेती है।

सेबी (The Securities and Exchange Board of India) ने 2 जुलाई को आईएसएसएल, एएफएसपीएल (AFSPL) और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ दो अलग-अलग आदेश जारी किए नियामक ने 20 फरवरी, 2017 से 8 फरवरी, 2019 के बीच मामले की डीटेल जांच करने के बाद ऐसा किया आईएसएसएल मामले में मंजूरी देने वाला सदस्य है जबकि आईएफएसपीएल डिपॉजिटरी प्रतिभागी है

सेबी के आदेश के मुताबिक एएफएसपीएल पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है साथ ही उसके प्रबंध निदेशक अवनीश कुमार मिश्रा पर तीन करोड़ रुपए, उसके दो डायरेक्टर्स- हिमांशु अरोड़ा पर 14 लाख रुपए और जितेंद्र तिवारी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है

2 साल तक नहीं बना सकेंगे नया ग्राहक
सेबी ने आईएसएसएल पर 26 करोड़ रुपए  का जुर्माना लगाते और कुछ निर्देश जारी करते हुए कहा कि उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किसी भी आदेश के अधीन होगा सेबी ने साथ ही आईएसएसएल पर दो साल के लिए कोई नया ग्राहक हासिल करने पर रोक लगा दी है यह कुछ शर्तों के अधीन होगा




 

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