केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का नाम प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना करने को मंजूरी दी। जानिए पेंशन योजनाओं के नए नाम, दिव्यांग पेंशन की राशि और बदली पात्रता।
नई दिल्ली। देश में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी पेंशन योजनाओं की पहचान अब बदलने जा रही है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ करने जा रही है। इसके साथ ही इंदिरा गांधी के नाम से संचालित वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजनाओं सहित अन्य योजनाओं के नाम भी बदले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। इस योजना का नाम बदलने के साथ ही इसके दायरे और दिव्यांगों के लिए मिलने वाली मदद के नियमों में भी बड़ा बदलाव कर गया है।
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क्या है नया नाम और किन योजनाओं पर चला बदलाव का चाबुक?
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, अब तक देश भर में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के नाम से पहचानी जाने वाली इस बड़ी योजना का नाम बदलकर अब ‘प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना’ कर दिया गया है।
सिर्फ मुख्य योजना ही नहीं, बल्कि इसके तहत चलने वाली तमाम उप-योजनाओं के नाम भी पूरी तरह बदल दिए गए हैं:
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना अब ‘प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना’ के नाम से जानी जाएगी।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का नया नाम ‘प्रधानमंत्री विधवा पेंशन योजना’ होगा।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना अब ‘प्रधानमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना’ बनेगी।
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का नाम बदलकर ‘प्रधानमंत्री परिवार लाभ योजना’ कर दिया गया है।
दिव्यांगजन पेंशन योजना में ऐतिहासिक राहत
इस पूरे बदलाव के केंद्र में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सुधार दिव्यांगजन पेंशन योजना को लेकर आया है, जहां सरकार ने नियमों की बेड़ियों को काफी हद तक ढीला कर दिया है:
अब उम्र की कोई कैद नहीं: दिव्यांग पेंशन के लिए पहले जो न्यूनतम आयु की सख्त शर्त होती थी, उसे पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब जन्म से ही दिव्यांग व्यक्ति इस योजना के दायरे में आ सकेंगे।
दिव्यांगता की सीमा घटी: पहले जहां योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 80 प्रतिशत दिव्यांगता होना अनिवार्य था, उसे अब भारी राहत देते हुए घटाकर सीधे 40 प्रतिशत बेंचमार्क दिव्यांगता कर दिया गया है।
वित्तीय सहायता: नए संशोधनों के तहत 0 से 79 वर्ष तक के दिव्यांग लाभार्थियों को 375 रुपए प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 625 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
वृद्धावस्था और विधवा पेंशन पर क्या है अपडेट?
जहाँ एक तरफ नाम बदले गए हैं और दिव्यांग योजना को बेहद आसान बनाया गया है, वहीं सरकार ने स्पष्ट किया है कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना और परिवार लाभ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में ही जारी रहेंगी। इन योजनाओं के पुराने पात्र लाभार्थियों को पहले की तरह ही लगातार सहायता मिलती रहेगी, इसमें किसी तरह की कटौती नहीं की गई है।
कब से लागू होगा नया बदलाव और किसे मिलेगा फायदा?
इस महत्वाकांक्षी योजना के विस्तार के लिए वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक अगले पांच वर्षों के लिए कुल 53,428 करोड़ रुपए का भारी-भरकम प्रावधान किया गया है। सरकार के इस कदम से देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 3.20 करोड़ लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
ग्रामीण विकास विभाग आने वाले अगले तीन महीनों के भीतर इन सभी संशोधनों और नए दिशा-निर्देशों को औपचारिक रूप से जारी कर धरातल पर लागू करेगा।
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