भरतपुर
राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) के आदेश पर भरतपुर नगर निगम (Bharatpur municipal corporation) ने हीरादास सर्कुलर रोड स्थित अटल बंद थाना इलाके में तिलक नगर के सामने नाले की भूमि पर अतिक्रमण कर करोड़ों के आलीशान शोरूम को जेसीबी से ढहा दिया। अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई गलबलिया ट्रेडर्स द्वारा बनाए गए आलीशान शोरूम पर की गई। निगम द्वारा गलबलिया ट्रेडर्स के मालिक को नोटिस देकर पहले ही अवगत करा दिया गया था।
नगर निगम आयुक्त श्रमण कुमार ने बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में भरतपुर में सीएफसीडी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। दीपावली के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में और तेजी लाई जाएगी। आज की कार्रवाई के दौरान अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस की टीम मौजूद थी।
इसी दौरान ग़लबलिया ट्रेडर्स के मालिक मनोज कुमार को भी नोटिस देकर अवगत कराया था लेकिन मनोज द्वारा कार्रवाई का विरोध करते हुए भरतपुर जिला कोर्ट में वाद पेश किया था। इसे सेशन कोर्ट ने 8 अगस्त को खारिज कर दिया था। इसके बाद हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने निर्माण को नाले की भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए नगर निगम को हटाने के निर्देश दिए थे। सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद गलबलिया ट्रेडर्स के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम आयुक्त के अनुसार इसके अलावा आस-पास और भी अवैध निर्माण हैं, उनको भी हटाया जाएगा। दिवाली के बाद सीएफसीडी का 80 फीट ज्वाइन एरिया से गणेश मंदिर तक अतिक्रमण को भी हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
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