शिक्षक के लिए अलग से नियम
इस दौरान टीचर्स को अलर्ट मोड में रहना होगा, उन्हें अपने मोबाइल ऑन रखने होंगे। अगर किसी इमरजेंसी में उन्हें जिला प्रशासन की ओर से कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसकी पालना टीचर्स को करनी होगी।(education Department इस बार उन शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश नहीं दिया गया है, जिनकी ड्यूटी कोरोना के खिलाफ चल रहे युद्ध में लगी हुई है। ऐसे शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश में छुट्टी लेने के लिए संबंधित जिला कलेक्टर या उपखंड अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जिन शिक्षकों की कोविड में कहीं भी ड्यूटी नहीं है, उन शिक्षकों को ग्रीष्मावकाश मिलेगा। जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें राजस्थान सेवा नियम (RSR) के तहत उपखंड अधिकारी या जिला कलेक्टर के सत्यापन पर उपार्जित अवकाश (PL) का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, स्कूल हेडमास्टर या प्रिंसिपल भी शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश, परीक्षा सहित अन्य कार्यों के लिए स्कूल बुला सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी PL का लाभ दिया जाएगा। इस दौरान ऐसे शिक्षकों को ही स्कूल बुलाया जाएगा, जिनकी कोविड में ड्यृटी नहीं लगी है।