प्रयागराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक वकील (lawyer) अदालत में शर्ट के खुले बटन और तीखे तेवरों के साथ पहुंचा—और बात इतनी बढ़ी कि उसने जजों को ‘गुंडा’ तक कह डाला। नतीजा? अदालत की अवमानना के लिए छह महीने की जेल और ₹2000 का जुर्माना। लेकिन यही नहीं—अब उसकी वकालत पर भी तलवार लटक रही है।
क्या है पूरा मामला?
यह घटना 18 अगस्त 2021 की है, जब जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ एक मामले की सुनवाई कर रही थी। तभी कोर्ट रूम में दाखिल हुए वकील अशोक पांडे, जो ना केवल वकीलों की तय यूनिफॉर्म के बजाय सिविल ड्रेस में थे, बल्कि उनकी शर्ट के बटन भी खुले हुए थे। जब कोर्ट ने उन्हें ड्रेस कोड का पालन करने को कहा, तो बजाय मानने के, पांडे बहस पर उतर आए। उन्होंने अदालत में शोर-शराबा किया, ड्रेस को लेकर सवाल उठाए और यहीं नहीं रुके—उन्होंने पीठ के जजों को “गुंडा” कह दिया।
कोर्ट का रुख और पांडे का इतिहास
सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने अशोक पांडे को कोर्ट की आपराधिक अवमानना का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब पांडे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। 2003 से 2017 के बीच उनके खिलाफ कई बार अनुशासनहीनता और कदाचार के आरोप लग चुके हैं। अदालत ने यह भी कहा कि पांडे ना केवल कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हैं, बल्कि उनमें सुधार का कोई संकेत भी नहीं दिखता।
सजा और अगली कार्रवाई
अदालत ने उन्हें 6 महीने की जेल और ₹2000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही यह सवाल भी उठाया कि क्यों न उन्हें तीन साल के लिए हाई कोर्ट में वकालत करने से निलंबित कर दिया जाए? इस पर फैसला 1 मई को होने वाली अगली सुनवाई में लिया जाएगा।
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