जज ने किया पॉवर का मिसयूज, हाईकोर्ट ने किया सस्पेंड | जज ने DSP को गिरफ्तार करने का दिया था आदेश

मद्रास हाई कोर्ट (Madras High Court) ने पावर का गलत इस्तेमाल करने पर कांचीपुरम के पूर्व प्रिंसिपल सेशंस जज पा. यू. चेम्मल को सस्पेंड किया। डीएसपी और कांस्टेबल के रिमांड ऑर्डर के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट विजिलेंस विंग की जांच के बाद कार्रवाई।

चेन्नई 

मद्रास हाई कोर्ट ने कांचीपुरम के पूर्व प्रिंसिपल सेशंस और डिस्ट्रिक्ट जज पा. यू. चेम्मल पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। पावर का गलत इस्तेमाल इतना बढ़ गया कि मामला सीधे हाई कोर्ट के विजिलेंस विंग तक पहुंच गया।

दरअसल, चेम्मल ने एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) एक्ट के तहत दर्ज शिकायत पर कार्रवाई न करने पर एक डीएसपी को रिमांड पर लेने का आदेश दे दिया था। इतना ही नहीं — उन्होंने उसी केस में कांस्टेबल लोकेश्वरन रवि की गिरफ्तारी का भी निर्देश दे डाला।
8 सितंबर 2025 को जारी हुए इस आदेश ने कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बवाल मचा दिया।

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कुछ ही समय में आरोप उभरकर सामने आए कि चेम्मल ने यह आदेश निजी मतभेदों के चलते दिया। कहा गया कि रवि पर कार्रवाई न करने से नाराज़ होकर जज ने डीएसपी शंकर गणेश को भी रिमांड पर भेजने की कोशिश की। मामला तुरंत हाई कोर्ट पहुंचा।

9 सितंबर को जस्टिस एन. सतीश कुमार ने डीएसपी और कॉन्स्टेबल की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए रिमांड ऑर्डर को रद्द कर दिया और हाई कोर्ट के विजिलेंस विंग को चेम्मल के पावर के दुरुपयोग की जांच करने का आदेश दिया।

जांच पूरी हुई, रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट ने साफ बता दिया कि मामला गंभीर है। इसी आधार पर जस्टिस सतीश कुमार ने चेम्मल को ट्रांसफर करने की सिफारिश की। अक्टूबर में उन्हें जज के पद से हटाकर अरियालुर परमानेंट लोक अदालत का चेयरमैन बनाया गया था। लेकिन अब हाई कोर्ट ने अंतिम फैसला दे दिया — पावर का गलत इस्तेमाल साबित हुआ… और चेम्मल को सस्पेंड कर दिया गया।

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