सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पैसों का हर लेन-देन अपराध नहीं, पुलिस वसूली एजेंसी नहीं | जानें पूरा मामला

नई दिल्ली 

राजस्थान (rajasthan) से जुड़े एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ऐसा फैसला सुनाया, जो आगे कई मामलों की दिशा तय करेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि ‘पैसों का सीधा-सा लेन-देन आपराधिक केस नहीं बन सकता, और पुलिस किसी का पैसा वसूलने के लिए नहीं है।’ इसी के साथ कोर्ट ने उस दंपती को अग्रिम जमानत दे दी, जिसे राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पहले राहत देने से इनकार कर दिया था।

दरअसल, एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि उसने प्लाईवुड बेचने के लिए कुल 16 लाख का सौदा किया। दंपती ने करीब 3.5 लाख रुपये चुका दिए, लेकिन शेष 12.59 लाख रुपये नहीं दिए। इस पर शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी, साजिश और विश्वासघात की धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि अगर अग्रिम जमानत मिल गई तो रकम की वसूली मुश्किल होगी, इसलिए उसने जमानत से इनकार कर दिया।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह गलत ठहराया। जस्टिस जे.बी. परदीवाला ने कहा कि ‘अगर हर सिविल विवाद को आपराधिक केस मान लिया जाए, तो फिर हर लेन-देन जेल जाने का कारण बन जाएगा।’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि पुलिस का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि पैसों की वसूली करना।

दिलचस्प बात यह रही कि सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने हल्के अंदाज़ में कहा– ‘इस बार मैं गुस्सा नहीं करूंगा।’ यह टिप्पणी इसलिए अहम रही क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के एक फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी, जिसे बाद में वापस भी लिया गया था। इस बार उन्होंने संयम दिखाते हुए पूरी तरह कानून के आधार पर फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश न सिर्फ इस दंपती के लिए राहत है, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए भी मिसाल है, जिन पर व्यापारिक या लेन-देन संबंधी विवादों को लेकर आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं।

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