सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: पैसों का हर लेन-देन अपराध नहीं, पुलिस वसूली एजेंसी नहीं | जानें पूरा मामला

एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया, जो आगे कई मामलों की दिशा तय करेगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि “पैसों का सीधा-सा लेन-देन आपराधिक केस नहीं बन सकता, और पुलिस किसी का पैसा वसूलने के लिए

रेलवे कर्मचारी से अब सेवानिवृत्ति के बाद नहीं होगी रिकवरी, बल्कि लापरवाह कार्मिक कर्मचारी से होगी वसूली

यह रेलवे के उन सेवानिवृत कर्मचारियों के काम की खबर है जिनके सेवा में रहते हुए रेलवे में किसी सामान की टूट-फूट या चोरी हो गई, लेकिन इस नुकसान की रिकवरी