नई दिल्ली
केंद्रीय सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत इलाज करवाने वाले लाखों मरीजों और अस्पतालों को अब एक बड़ी राहत मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रोजाना मरीज की जियो-टैग फोटो पोर्टल पर अपलोड करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।
2024 में यह नियम फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसमें मरीजों और अस्पतालों दोनों को भारी दिक्कतें आ रही थीं। खासकर बुजुर्गों, इमरजेंसी और रेफरल मामलों में यह नियम बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था।
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नए नियम के मुख्य बिंदु
IPD – रेफरल केस
अगर मरीज वैलिड e-referral के जरिए भर्ती है, तो अब किसी जियो-टैग फोटो की जरूरत नहीं।IPD – नॉन-रेफरल केस
(जैसे इमरजेंसी, 70+ उम्र, फॉलोअप भर्ती)
दो फोटो अनिवार्य – भर्ती के समय और डिस्चार्ज के समय। 7 दिन से ज्यादा भर्ती पर हर सातवें दिन एक अतिरिक्त फोटो।OPD – रेफरल के साथ
फोटो जरूरी नहीं, बशर्ते रेफरल वैलिड हो।OPD – बिना रेफरल
70+ उम्र, फॉलोअप बिना रेफरल, और बेड-रिडन मरीजों के लिए फोटो अनिवार्य।
फोटो अपलोड गाइडलाइन
स्मार्टफोन/टैबलेट से ली गई, लोकेशन टैग्ड फोटो।
24 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड।
साइज 1 MB से कम।
फोटो की एक कॉपी 90 दिन तक सुरक्षित रखना जरूरी।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि दिसंबर 2024 से अब तक जिन मामलों में फोटो अपलोड नहीं हो पाई है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बस नए आदेश की कॉपी केस फाइल के साथ लगानी होगी।
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