अनलॉक हुआ राजस्थान: शादियों में मेहमानों की लिमिट हटी, खुलेंगे कक्षा 5 तक सभी स्कूल

जयपुर 

कोरोना के रफ्तार धीमी होते ही राजस्थान सरकार ने  रविवार को नई गाइडलाइन जारी  कर दीइसके अनुसार अब शादियों में मेहमानों की 250 की लिमिट को हटा दिया गया है। वहीं कक्षा पांचवीं तक के स्कूलों को खोले जाने की अनुमति दे दी गई है। नई गाइडलाइन 16 फरवरी से लागू होंगी

गृह विभाग की और से जारी गाइड लाइन में साफ किया गया है कि स्टूडेंट्स को माता-पिता, अभिभावक की लिखित सहमति के बाद ही अध्ययन के लिए शैक्षणिक परिसर में आने की अनुमति होगी इसके साथ ही ऑनलाइन अध्ययन की सुविधा को भी निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं नई गाइडलाइन जारी होने के बाद कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूर्व में जारी सभी दिशा निर्देश, आदेश और संशोधित आदेश के जरिए लगाए गए समस्त प्रतिबंधों को निरस्त कर दिया गया है

नई गाइड लाइन के अनुसार शादियों से लेकर हर समारोह में अब अनलिमिटेड लोग शामिल हो सकेंगे। 250 लोगों की लिमिट हटा दी गई है। क्लब, रेस्टोरेंट, होटल, जिम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स अब 100 फीसदी क्षमता से चल सकेंगे।

अब नई गाइडलाइन में सम्बन्धित संस्था प्रधान/समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख/अन्य संस्थानों के संचालक/व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालक आदि संस्था के सदृश्य स्थान पर अनिवार्य रूप से यह घोषणा चस्पा करना सुनिश्चित करेंगे कि कितने व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी है और कितनों ने डोज नहीं लगवाई है इसका उल्लंघन पाए जाने पर उपरोक्त के विरुद्ध प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी

बाहर से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट या 72 घंटे की RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य किया है। घरेलू हवाई यात्रा या ट्रेन से यात्रा कर राजस्थान आने वाले सभी यात्रियों के लिए ये अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री डबल डोज वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट या RT-PCR नेगेटिव जांच रिपोर्ट नहीं दिखा पाता है, तो जांच करवाना अनिवार्य होगा। RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने तक संबंधित यात्री को 7 दिन क्वारैंटाइन किया जाएगा।

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