सार: राजस्थान में एक स्कूल व्याख्याता सोशल मीडिया पर हिन्दू भावनाओं को आहात कर रहा था। सरकार ने इसे राजस्थान सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1971 के नियम 4 (2) व 7 (1) का उल्लंघन करने और अनुशासनहीनता का दोषी मानते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया। बर्खास्तगी से पहले इस व्याख्याता को अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका दिया गया, लेकिन वह अपनी सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर अड़ा रहा और इससे इंकार करता रहा कि उसने ऐसा करके कोई अपराध किया बल्कि उसने कहा कि अभियक्ति की आजादी का जो अधिकार उसे मिला है; उसी का उसने उपयोग किया।
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नौकरी से बर्खास्त किए इतिहास विषय के इस व्याख्याता का नाम पृथ्वीराज बैरवा है और वह करौली जिले में मण्डरायल ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चन्देलीपुरा हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीच का पुरा, ब्लॉक राजाखेड़ा, धौलपुर में नियुक्त था जहां उसे इन्ही आरोपों के चलते पहले निलंबित किया और और जांच पूरी होने और उसका पक्ष सुनने के बाद उसी दोषी मानते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उसकी बर्खस्तगी के आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजस्थान बीकानेर के निदेशक गौरव अग्रवाल की ओर से जारी किए गए।
बर्खास्तगी के जारी आदेशों के अनुसार व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा ने भगवान परशुराम, भगवान श्रीराम, गौमाता, महाराणा प्रताप’ ब्राह्मण समाज सहित सम्पूर्ण हिन्दू समाज की भावनाओं को आहात करने और राजनीतिक और आपत्तिजनक धार्मिक’ सामजिक टिप्पणियां की जो राजस्थान सिविल सेवा (आचरण ) नियम 1971 के नियम 4 (2) व 7 (1) का उल्लंघन करने और अनुशासनहीनता बरतने की श्रेणी में आता है।
आदेशों के अनुसार व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा ने कोरों मैनेजमेंट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी नकारात्मक टिप्पणियां कीं। जबकि नियमों में यह स्पष्ट है कि कोई भी सरकार कर्मचारी सरकार की योजनाओं या रीति-नीतियों को लेकर टिप्पणी नहीं करेगा जब तक कि उसे ऐसा करने को अधिकृत नहीं किया गया हो। आदेशों में कहा गया कि व्याख्याता पृथ्वीराज बैरवा को उस पर लगे आरोपों को लेकर सुनवाई का पूरा मौका दिया गया; तब भी वह आरोपों से इंकार करता रहा। लिहाजा उसे राजकीय सेवा के आयोग्य मानते हुए सेवा से बर्खास्त किया जाता है। सरकार ने आदेशों में कहा कि उक्त व्याख्याता ने समाज में वैमनस्यता बढ़ाने का काम किया है। नीचे देखें मूलआदेश
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