राजस्थान सरकार ने 11 दिसंबर 2025 को कार्यकाल समाप्त होने वाली पंचायत समितियों में चुनाव संभव न होने पर बड़े निर्णय के तहत उपखण्ड अधिकारियों को प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।
जयपुर
राजस्थान सरकार ने पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-95, 95A और 101 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय जारी किया है। आदेश के अनुसार राज्य की सभी ऐसी पंचायत समितियाँ, जिनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है, और जिनमें चुनाव अप्रत्याशित कारणों से समय पर नहीं कराए जा पा रहे हैं—उनमें उपखण्ड अधिकारियों (SDM) को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा।
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सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (एफ.15(41)पंसा/विधि/प्रशासन/2025/ई–72044) के मुताबिक यह नियुक्ति संबंधित पंचायत समितियों में कार्यकाल समाप्त होते ही प्रभावी हो जाएगी। नियुक्त SDM इन समितियों के प्रशासनिक कार्यों को तब तक संभालेंगे, जब तक विधिवत गठित पंचायत समिति की पहली बैठक नहीं हो जाती।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धारा-98 के तहत डिपॉजिट की गई शक्तियों का उपयोग करते हुए जिला कलेक्टर संबंधित SDM को प्रशासनिक कार्यवाहियों के लिए अधिकृत करेंगे। यह अधिसूचना शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम द्वारा जारी की गई है।
सरकार ने इस फैसले की प्रतिलिपि सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, जिला कलेक्टरों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा पंचायती राज विभाग के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
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