PM का ‘हर घर तिरंगा’ अभियान… और जयपुर में झंडा फहराने पर रोक! | महिमा संसार रेजीडेंसी के मामले ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

जयपुर 

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में घर-घर तिरंगा फहराने का आह्वान कर रहे हैं, वहीं जयपुर में लोग तिरंगा फहराने के लिए पुलिस की शरण लेने को मजबूर हो रहे हैं। शिकायत के बावजूद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन जिन पर मामला बनता है, उन्हें यूं ही छोड़ देती है। ऐसा ही एक मामला जयपुर (Jaipur) के शिवदासपुरा थाना इलाके स्थित महिमा संसार रेजीडेंसी का है।

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महिमा संसार रेजीडेंसी वेलफेयर सोसायटी के सचिव अरुण उरेसर ने थाना शिवदासपुरा को लिखित शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार, 14 अगस्त 2025 को टीम फाइनटेक और पुरानी आरडब्ल्यूए महिमा संसार ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण केवल क्लब हाउस क्षेत्र में ही किया जाएगा और सोसाइटी के अन्य साझा क्षेत्रों में झंडा फहराना सख़्ती से मना है।

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शिकायत में कहा गया है कि यह रोक राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 का सीधा उल्लंघन है। साथ ही यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश और प्रधानमंत्री के ‘हर घर तिरंगा’ आह्वान की अवमानना भी है।

अरुण उरेसर ने पुलिस से इस अवैध रोक को तुरंत हटवाने, सोसायटी प्रबंधन को निर्देश वापस लेने के आदेश देने, और दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना हर भारतीय का अधिकार है, बशर्ते ध्वज संहिता के नियमों का पालन किया जाए, और सोसायटी का इस पर रोक लगाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

झंडा फहराने के लिए बना प्लेटफार्म ही उखाड़ दिया

ध्वजारोहण का प्लेटफार्म ही उखाड़ दिया
महिमा संसार रेजीडेंसी में जिस स्थल पर ध्वजारोहण के लिए प्लेटफार्म बनाकर पोल लगाया गया था, वहां झंडा फहराने से रोकने के लिए बिल्डर्स ने पहले तो पोल उखड़वाकर मंगवा लिया। जब बिल्डर को लगा कि निवासी अपना पोल लगाकर प्लेटफार्म का उपयोग कर सकते हैं, तो उसने प्लेटफार्म ही उखड़वा दिया। दिलचस्प यह है कि इन हालात के बावजूद रेजीडेंसी के लोगों ने ठान लिया कि वे तिरंगा फहराएंगे। वे पोल और अन्य सामान लेकर पहुंचे, लेकिन बिल्डर के लोगों ने उन्हें कैंपस में घुसने तक नहीं दिया।

अब देखना यह है कि पुलिस इस संवेदनशील मामले में क्या ठोस कार्रवाई करती है, या फिर मामला महज ‘शिकायत दर्ज’ तक ही सीमित रह जाता है।

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