जयपुर
गहलोत सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने और DPC करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश प्रमुख शासन सचिव हेमंत गैरा की ओर से जारी किए गए हैं। आदेशों में समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों सहित सभी विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और जिला कलक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि वह वरिष्ठता सूची बनाने और डीपीसी करने के प्रोसेस को तुरंत शुरू करें।
आपको बता दें कि कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाने और DPC का काम हर साल की तरह वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए किया जाना है। प्रमुख शासन सचिव के आदेशों में कहा गया है कि कि सभी सेवा नियमों में विभिन्न पद संवर्गो की प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल की स्थिति में वरिष्ठता सूची तैयार कर प्रसारित करना एवं रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
आदेशों में समस्त प्रशासनिक विभाग / विभागध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष की भांति वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु दिनांक 01.04.2023 की स्थिति में वरिष्ठता सूची जारी करें एवं 31 अगस्त तक आवश्यक रूप से सभी वर्गों की DPC आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित कराएं।
उल्लेखनीय है कि बजट वर्ष 2023-24 में की गई घोषणा की पालना में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 15.05-2023 द्वारा विविध सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछितअनुभव अथवा सेवा अनुभव में 2 वर्ष तक के लिए शिथिलटा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। आदेशों में निर्देशित किया गया है कि अब जिन संवर्गों में DPC आयोजित किये जाने हेतु अनुभव सेवा अवधि के अनुभव में शिथिलन की आवश्यकता है, अधिसूचना दिनांक 15.05. 2023 के अनुसार अनुभव में शिथिलन सहित डीपीसी आयोजित कर पदोन्नति संबंधी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायें। नीचे देखिए मूल आदेश
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