खाली हुए DPC कोटे के 19 हजार पद, डगमगाई स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था | माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने तदर्थ पदोन्नति पर पदस्थापन की मांगी मंजूरी, जानिए पूरा मामला

बीकानेर 

पिछले तीन साल में शिक्षकों के DPC कोटे के 19 हजार पद खाली हो जाने से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था के डगमगा जाने की आशंका खड़ी हो गई है लाचार माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सरकार से पूछा है कि अब वह क्या करें? शिक्षा निदेशक ने इसका रास्ता निकालते हुए कहा है कि सरकार तदर्थ पदोन्नति पर पदस्थापन करने की मंजूरी दे। इसके लिए शिक्षा निदेशक ने संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान को एक ऑफिसियल चिट्ठी लिखी है

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अब जानिए पूरा ममला 
दरअसल न्यायालय में वरिष्ठ अध्यापक पद पर पदोन्नति को अंतिम रूप देने पर स्थगन होने से 2021-22 की पदोन्नति उपरान्त पदस्थापन तथा 2022-23 एवं 2023-24 की पदोन्नति पर दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीपीसी पर स्टे प्रदान  करने के कारण  पदोन्नति की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी है। ऐसे में डीपीसी कोटे के लगभग 19 हजार पद रिक्त होने से शिक्षण व्यवस्था बाधित हो रही है। साथ ही इन पदोन्नति से रिक्त होने वाले संभावित पदों की गणना तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के पदों हेतु भी की गई थी। इस पर शिक्षा निदेशक ने सरकार से कहा है कि ऐसी स्थिति में परिणाम आने पर उनके पदस्थापन हेतु रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो सकेंगे।

सरकार को लिखे पत्र में निदेशक ने कहा है कि पदोन्नति से इन पदों को; न्यायालय के स्थगन तक पदोन्नति से नहीं भर सकने के कारण राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) नियम 2021 के नियम-35 (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति) (तदर्थ पदोन्नति) के अन्तर्गत आवश्यक अस्थाई रूप से डीपीसी होने तक अथवा 6 माह जिसे आरपीएससी की सहमति से 6 माह बढ़ा सकते हैं; से भरा जा सकता है। पत्र में पूर्व में  प्रशासनिक एवं कार्मिक विभाग की सहमति का उल्लेख करते हुए तदर्थ पदोन्नति आदेश को भी संलग्न किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कहना है कि अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति (तदर्थ पदोन्नति) में डीपीसी हेतु पात्र कार्मिकों का ही पदस्थापन किया जाता है क्योंकि वर्ष 2021-22 की डीपीसी हेतु पूर्ण तैयारियां की जा चुकी थीं एवं उदयपुर मण्डल के अतिरिक्त समस्त मण्डलों की डीपीसी आयोजित की जा चुकी है जिसमें 3975 तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वरिष्ठ अध्यापक पद पर चयन करने की अनुशंषा पदोन्नति समिति द्वारा की जा चुकी है। उक्त 3975 कार्मिकों को शामिल करते हुए एवं वर्ष 2021-22 की डीपीसी हेतु निर्मित पात्रता सूची में से शेष रहे रिक्त लगभग 15 हजार कार्मिकों का 6 माह हेतु राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) नियम 2021 के नियम-35 (अर्जेण्ट अस्थायी नियुक्ति) तदर्थ पदोन्नति पर पदस्थापन किया जाकर रिक्त पदों को भरा जा सकता है जिससे नवीन सत्र में रिक्तियों के कारण शिक्षण व्यवस्था बाधित ना हो। नीचे देखिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक का मूल पत्र 

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