जयपुर
राजस्थान सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के बाद 26 मई बुधवार को प्रदेश में सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों का गठन करने के आदेश जारी कर दिए। यह आदेश राज्य के विधि एवं विधिक कार्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव विनोद भरवानी के हस्ताक्षरों से जारी किए गए। इन आदेशों के बाद राजस्थान में कुल 18 और सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अस्तित्व में आ गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इससे न्यायालयों में काम के दबाव को कम करने में काफी मदद मिलेगी।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश तय करेंगे क्षेत्राधिकार
ये 18 सिविल न्यायाधीश और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय राजस्थान में भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुन्झुनू, जोधपुर, पाली, सीकर और टोंक जिलों में खोले गए हैं। आदेशों के अनुसार उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।

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