शिमला
हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में अनुबंध से नियमित होने वाले शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्तें संशोधन विधेयक 2024 (Himachal Pradesh Government Employees Recruitment and Service Conditions Amendment Bill 2024) लागू किए जाने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अनुबंध अवधि के वित्तीय लाभ देने वाली सभी अधिसूचनाओं (नोटिफिकेशन) को वापस ले लिया है। इस फैसले से शिक्षकों को मिलने वाले लाखों रुपये के एरियर पर रोक लग गई है।
उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने इस संबंध में सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को आदेश जारी कर दिए हैं, जिनमें संस्कृत कॉलेज भी शामिल हैं। अब शिक्षकों को अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा।
कोर्ट में जीत के बाद भी नहीं मिला लाभ
गौरतलब है कि ताज मोहम्मद व लेखराज बनाम हिमाचल सरकार मामले में अनुबंध अवधि को सेवाकाल में गिनने और उसके वित्तीय लाभ देने को लेकर कॉलेज शिक्षकों ने कोर्ट में केस जीता था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यूजीसी स्केल के तहत वित्तीय लाभ की गणना कर किस्तों में अदायगी के आदेश दिए थे, जिन पर अमल भी शुरू हो गया था।
अब नहीं मिलेगा अनुबंध अवधि का लाभ
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मंजूरी मिलने के बाद विधि विभाग ने संशोधित सेवा शर्तों की अधिसूचना जारी कर दी थी। 20 फरवरी 2025 से लागू इस नए कानून के तहत अब अनुबंध कर्मचारियों के नियमित होने पर अनुबंध सेवाकाल के दौरान वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम को 12 दिसंबर 2003 के बाद से लागू माना गया है, यानी अब कर्मचारियों को नियमितीकरण की तिथि से ही सेवा लाभ मिलेंगे।
रिकवरी के भी आदेश संभव
इस कानून के प्रभावी होने के बाद एलीमेंट्री एजुकेशन के निदेशक पहले ही टीजीटी और अन्य श्रेणियों के लिए रिकवरी आदेश जारी कर चुके हैं। अब उच्च शिक्षा निदेशक डॉ. अमरजीत शर्मा ने भी अनुबंध अवधि के लाभ से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है। ऐसे में कॉलेज कैडर के शिक्षकों से भी अब दिए जा चुके एरियर की रिकवरी की जा सकती है।
इस फैसले से शिक्षकों में भारी रोष है और वे सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग कर सकते हैं।
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