पीएम मोदी की डिग्री नहीं होगी सार्वजनिक | दिल्ली हाईकोर्ट ने CIC का आदेश पलटा, कहा- निजता पहले

नई दिल्ली 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की डिग्री को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।

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निजता का अधिकार सर्वोपरि

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता उसकी निजी जानकारी का हिस्सा है और इसे सार्वजनिक करने की बाध्यता नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि “निजता का अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित है, और इस मामले में जनता के हित का कोई बड़ा कारण नहीं दिखता, जिससे इस निजता में हस्तक्षेप किया जाए।”

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CIC आदेश पर लगी रोक

दरअसल, CIC ने 2016 में आदेश दिया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का पूरा ब्योरा RTI के तहत उपलब्ध कराए। इसी आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अब हाईकोर्ट ने CIC के आदेश को पलटते हुए साफ कर दिया कि यूनिवर्सिटी को यह जानकारी उपलब्ध कराने की कोई बाध्यता नहीं है।

मोदी डिग्री विवाद की पृष्ठभूमि

प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस होती रही है। विपक्षी दलों ने कई बार इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। 2016 में आम आदमी पार्टी ने भी पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की थी। अब हाईकोर्ट के ताजा फैसले ने साफ कर दिया है कि इस विवाद पर कानूनी रूप से पर्दा गिर चुका है।

राजनीतिक हलकों में चर्चा

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। विपक्ष इस पर नए सवाल खड़े कर सकता है, जबकि बीजेपी इसे पीएम मोदी की “क्लीन चिट” के तौर पर प्रचारित कर सकती है।

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