मुम्बई
देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एचडीएफसीसाफ किया कि ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है। एक व्हिसलब्लोअर की शिकायत के बाद जांच में मामला सही पे जाने पर यह एक्शन लिया गया है।शिकायत में बैंक के वाहन लोन पोर्टफोलियो में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। RBI की ओर से 28 मई को जारी एक ऑर्डर में कहा गया है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 6 (2) और सेक्शन आठ के प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर प्राइवेट सेक्टर के इस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है।

ऑटो लोन से संबधित नियमों का पालन नहीं कर रहा था
भारतीय रिजर्व बैंक ने पाया है कि देश का सबसे बड़ा निजी बैंक ऑटो लोन से संबधित नियमों का पालन नहीं कर रहा था। इसलिए ये कार्रवाई की गई। दरअसल जब एक ऑटो लोन के ग्राहक के मामले की जांच की गई तो थर्ड पार्टी की तरफ से ये पाया गया कि एचडीएफसी बैंक ने नियमों का उल्लंघन किया है। इससे पहले आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने को कहा था। नोटिस में पूछा गया था कि अधिनियम / निर्देशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए?
ICICI बैंक पर भी लगा था 3 करोड़ का जुर्माना
आपको बता दें कि हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर भी 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 1 जुलाई, 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन- प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैक्स के जरूरी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया।
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सहकारी बैंक पर भी ठोंका था जुर्माना
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की थी। आरबीआई ने बताया था कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क (SAF) के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक (Priyadarshini Mahila Nagari Sahakari Bank) पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने बताया था कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के तहत धारा-47 ए(1)(सी) को धारा-46 (4)(आई) के साथ पढ़ने पर आरबीआई को मिले अधिकारों के तहत जुर्माना लगाया।