जयपुर
राजस्थान के 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुश खबरी। 2004 के बाद नियुक्त राज्य के कर्मचारी अब अपनी मर्जी से चाहें तो GPF में भी कटौती करवा सकते हैं। इस बाबत सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इन आदेशों के अनुसार सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को अब यह छूट दे दी है कि वह चाहें तो NPS में रहें या फिर चाहें तो GPF में भी कटौती करा सकते हैं। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग निदेशक कल्पना अग्रवाल की ओर से यह आदेश जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि अभी तक 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए केवल NPS का ही प्रावधान था, लेकिन अब सरकार ने यह छूट दी है कि कर्मचारी चाहें तो GPF में शामिल हो सकते हैं। यानी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की स्वेच्छा पर यह मामला छोड़ दिया गया है। वैसे ये कर्मचारी काफी समय से उनके लिए भी GPF लागू करने की मांग कर रहे थे। दरअसल अभी तक GPF 2004 से पहले के कर्मचारियों पर ही लागू था।
क्या है फायदा?
2004 के बाद नियुक्त कर्मचारी GPF में शामिल करने की मांग इसलिए कर रहे थे क्योंकि इसमें अन्य योजनाओं के मुकाबले पैसा इन्वेस्ट करने में ज्यादा ब्याज मिलता है। वहीं दस साल की नौकरी पूरी होने पर मकान, शादी, शिक्षा आदि के लिए लोन का हकदार भी हो जाता है।
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