राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने शिक्षा विभाग (Education Department) में प्रिंसिपल-वाइस प्रिंसिपल पदोन्नति से जुड़े मामलों में तबादला-पोस्टिंग पर रोक लगाई, वरिष्ठता सूची विवाद में 27 जनवरी 2026 को अगली सुनवाई।
जयपुर
राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल पदों पर पदोन्नति से जुड़े मामलों में अहम हस्तक्षेप करते हुए तबादला-पोस्टिंग प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने पदोन्नति के बाद प्रस्तावित तबादले-पोस्टिंग को अगले आदेश तक स्थगित रखने का आदेश दिया है।
यह निर्देश वरिष्ठता सूची को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सामने आया। अदालत ने स्पष्ट किया कि ये याचिकाएं वर्ष 2023 से लंबित हैं और सुनवाई के दौरान बार-बार स्थगन मांगा जा रहा है। इसी बीच शिक्षा विभाग ने पदोन्नत अधिकारियों से विकल्प लेकर तबादले शुरू कर दिए, जबकि वही वरिष्ठता सूची अदालत में विवादित है।
कोर्ट ने कहा कि संतुलन बनाए रखने और बार-बार होने वाले तबादलों से उत्पन्न असंतोष को रोकने के लिए हस्तक्षेप आवश्यक है। खंडपीठ ने यह भी रेखांकित किया कि पूर्व के अंतरिम आदेशों (10 फरवरी 2025 और 8 अगस्त 2025) में स्पष्ट किया जा चुका है कि सभी पदोन्नतियां अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
राज्य सरकार की ओर से अदालत को अवगत कराया गया कि रिव्यू डीपीसी/डीपीसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बावजूद अदालत ने काउंसलिंग आधारित तबादलों पर रोक बनाए रखते हुए सभी संबंधित मामलों की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2026 तय की है।
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