PFRDA ने NPS के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 12 लाख से ज्यादा कॉर्पस पर 80% तक कैश निकासी, 85 साल तक निवेश और आसान एग्जिट की सुविधा मिलेगी।
नई दिल्ली
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर अब तक जो सख्त गणित था, उसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने उलट दिया है। इस बड़े ऐलान के बाद NPS अब पहले जैसा नहीं रहा। खासकर नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए यह बदलाव गेमचेंजर साबित हो सकते हैं। रिटायरमेंट पर पैसा कैसे, कितना और कब निकलेगा—अब उस पर सब्सक्राइबर का कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
अब तक 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट पर NPS में जमा रकम का सिर्फ 60 फीसदी हिस्सा एकमुश्त निकाला जा सकता था, जबकि 40 फीसदी एन्युटी में फंसना तय था। लेकिन नए नियमों ने इस मजबूरी को काफी हद तक ढीला कर दिया है।
12 लाख से ऊपर कॉर्पस? अब 80% कैश आपके हाथ
नए प्रावधानों के मुताबिक, अगर किसी सब्सक्राइबर का कुल NPS कॉर्पस 12 लाख रुपये से ज्यादा है, तो वह 80 फीसदी राशि एकमुश्त निकाल सकता है। सिर्फ 20 फीसदी रकम से एन्युटी खरीदना अनिवार्य होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे रिटायरमेंट के वक्त सब्सक्राइबर अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसे का इस्तेमाल कर सकेगा।
छोटे निवेशकों को भी बड़ी राहत
PFRDA ने कम कॉर्पस वालों के लिए भी नियम आसान किए हैं—
- अगर कुल कॉर्पस 8 लाख रुपये तक है, तो एग्जिट के समय पूरा पैसा निकाला जा सकेगा।
- अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख रुपये के बीच है, तो सब्सक्राइबर 6 लाख रुपये तक एकमुश्त निकाल सकता है।
- बाकी रकम से कम से कम 6 साल की अवधि वाली एन्युटी खरीदनी होगी।
85 साल तक निवेश, एग्जिट में ज्यादा आज़ादी
एक और अहम बदलाव यह है कि अब सब्सक्राइबर 85 साल की उम्र तक NPS में निवेश बनाए रख सकता है।
नॉर्मल एग्जिट के लिए शर्तें होंगी—
- सब्सक्रिप्शन के 15 साल पूरे होना,
- या 60 साल की उम्र,
- या रिटायरमेंट
इनमें से जो पहले होगा, वही मान्य होगा।
लॉक-इन में ढील, लेकिन सबके लिए नहीं
- नॉन-गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स के लिए 5 साल का अनिवार्य लॉक-इन अब हटा दिया गया है।
- सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह के एग्जिट पर 5 साल का लॉक-इन अब भी जरूरी रहेगा।
- अगर सरकारी एंप्लॉयीज का कॉर्पस 60 साल या रिटायरमेंट तक 8 लाख रुपये से कम है, तो वह पूरी रकम निकाल सकेगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।
क्यों बढ़ी NPS की चमक?
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन बदलावों से NPS ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। ज्यादा कैश निकालने की छूट, लंबी निवेश अवधि और आसान एग्जिट नियम NPS को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बना रहे हैं।
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