नई दिल्ली
हवाई सफर करने वालों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब एयरलाइंस (Airlines) टिकट कैंसिल या डेट बदलने पर मनमानी कटौती नहीं कर पाएंगी। डीजीसीए (Directorate General of Civil Aviation) ने नया प्रस्ताव पेश किया है, जिसके बाद यात्रियों को टिकट कैंसिल करने पर फ्री कैंसिलेशन और जल्दी रिफंड का फायदा मिलने वाला है।
नए नियम के मुताबिक—अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक किया है और किसी कारण से आपकी यात्रा योजना बदल जाती है, तो आप टिकट को 48 घंटे के भीतर कैंसिल या रिस्ड्यूल कर सकते हैं, वह भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के।
हाँ, अगर नई फ्लाइट का किराया पुरानी फ्लाइट से ज्यादा है, तो सिर्फ बढ़ा हुआ किराया ही देना होगा, कोई पेनल्टी या फीस नहीं।
और खास बात—
अगर कोई एयरलाइन इस नियम का पालन नहीं करती या रिफंड देने में टालमटोल करती है, तो यात्री सीधे DGCA में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। DGCA का काम ही हवाई यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करना है।
पहले क्या होता था?
फ्लाइट कैंसिल या डेट बदलने पर एयरलाइंस आधे से ज्यादा किराया काट लिया करती थीं। कई टिकट बुकिंग वेबसाइटें ‘फ्री कैंसिलेशन’ का विकल्प देती थीं, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ता था। यानी फ्री था, लेकिन सच में फ्री नहीं था।
अब नियम DGCA की Civil Aviation Requirement (CAR) पॉलिसी में जोड़ा गया है। हालांकि यह राहत हर फ्लाइट पर नहीं मिलेगी। यानि, जिनकी उड़ान कुछ ही दिनों में है, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी यात्रियों को अब टिकट बदलने और कैंसिल करने में आज़ादी + रिफंड की गारंटी दोनों मिलने वाली हैं।
घरेलू उड़ानें (Domestic Flights): अगर आपकी फ्लाइट बुकिंग के 5 दिन के अंदर है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (International Flights): अगर आपकी फ्लाइट बुकिंग के 15 दिन के अंदर है, तो यह नियम लागू नहीं होगा।
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