वैर (मुरारी शर्मा)
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (Bar Council of India) ने एक जुलाई 2010 के बाद एलएलबी करने वाले और वकील के रूप में पंजीयन के दो साल में एआईबीई परीक्षा पास नहीं करने वालों की प्रेक्टिस पर रोक लगा दी है। निर्देश के अनुसार ये वकील राजस्थान की किसी भी अदालत में पैरवी नहीं कर सकेंगे। इसकी चपेट में वैर एवं भुसावर के नौ वकील आ गए हैं।
अभिभाषक संघ वैर के अध्यक्ष हरीश भारद्वाज ने बताया कि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान की ओर से वैर और भुसावर के 9 अधिवक्ताओं की सूची भेजी गई है, जिन्हें डी-बार कर दिया गया है। अभिभाषक संघ वैर ने डी-बार वकीलों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी है। सभी अधिवक्ताओं के एनरोलमेंट नंबर, नाम, एलएलबी पासिंग इयर आदि देकर उनके नाम नोटिस में हैं। इन सभी अधिवक्ताओं को अब एआईबीई परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तभी वे न्यायालय में पैरवी कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि हमने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को मेल भेजकर परामर्श मांगा है, वहां से जवाब आने के बाद निर्णय लेंगे।
बार कार्यकारिणी के सदस्य भी, कई 8-10 साल से कर रहे प्रेक्टिस
बार काउंलिस की ओर से परीक्षा पास नहीं करने वाले अधिवक्ताओं के वकालत करने पर रोक लगाने से वैर एवं भुसावर तहसील में हड़कंप मच गया है। इन अयोग्य घोषित होने वालों की चपेट में कई 8 व10 साल से प्रेक्टिस कर रहे वकील शामिल हैं। इनमें से दो अधिवक्ता वैर बार के चुनावों में भी भाग ले चुके हैं।
पशोपेश में वकील
बार एसोसिएशन, वैर और भुसावर में पंजीयन के दो वर्ष बाद भी एआईबीई परीक्षा पास नहीं कर सक्ने वाले अधिवक्ता अब पशोपेश में है। नए नियमों के तहत एआईबीई परीक्षा पास करना जरूरी है, वरना पंजीयन निरस्त माना जाएगा और वे किसी भी न्यायालय में पैरवी नहीं कर सकेंगे। गौरतलब है कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश पर राजस्थान बार कौंसिल ने यह निर्णय लिया है। अभिभाषक संघ, वैर के अध्यक्ष हरीश भारद्वाज ने बताया कि सभी अधिवक्ताओं की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आगे क्या दिशा-निर्देश देती है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी। दो साल में एग्जाम पास नहीं करने वाले अधिवक्ताओं को डी-बार किया गया है।
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