CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति ले सकता है फायदा, यहां देखें पूरी डिटेल

जयपुर

राजस्थान के हर व्यक्ति (टैक्सपेयर सहित) को ‘CM चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना’ का फायदा मिलेगा। उसे सालाना 850 रुपए का प्रीमियम भरना होगा। गरीब तबके का प्रीमियम राज्य सरकार भरेगी। राजस्थान सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में हर परिवार का पांच लाख रुपए तक का हेल्थ बीमा होगा, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के लिए बृहस्पतिवार एक अप्रेल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। 30 अप्रेल तक रजिस्ट्रेशन होंगे।1मई से योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल के बजट में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज योजना लागू करने की घोषणा की थी। राजस्थान में पहले से केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को मिलाकर खुद की स्वास्थ्य बीमा योजना चला रखी है, यह उसी योजना का एक मॉडिफाइड रूप होगा। राजस्थान सरकार का दावा है कि इस योजना में अधिकांश पैसा राज्य सरकार का लगेगा।

प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज
यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम दिया गया है। प्रदेश के प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज सरकारी और सम्बद्ध निजी अस्पतालों में दिया जाएगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती होने से पांच दिन पहले का चिकित्सकीय परामर्श, जांच, दवाइयां तथा डिस्चार्ज के बाद के 15 दिनों का संबंधित पैकेज से जुड़ा चिकित्सा व्यय भी निःशुल्क उपचार में शामिल होगा। पूर्ववर्ती स्वास्थ्य बीमा योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल रहा था। अब मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य के संविदाकर्मियों, लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल पाएगा। साथ ही प्रदेश के अन्य सभी परिवारों को बीमा प्रीमियम की 50 प्रतिशत राशि अर्थात 850 रुपए पर वार्षिक 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। इस स्वास्थ्य बीमा कवर में विभिन्न बीमारियों के इलाज के 1576 पैकेज और प्रोसिजर शामिल किए गए हैं। चिन्हित सामान्य बीमारियों के लिए 50 हजार रुपए, गंभीर बीमारियों के लिए 4 लाख 50 हजार रुपए का कवर मिलेगा।

जो गरीबी की श्रेणी में नहीं, वह ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
लघु और सीमांत किसान, संविदा कर्मचारियों के अलावा जो अमीर व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट www.health.rajasthan.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पहले से चल रही स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उनमें खाद्य सुरक्षा योजना और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र करीब एक करोड़ परिवार हैं।

विशेष पंजीयन शिविर एक अप्रेल से 10 अप्रेल तक
ग्राम पंचायत स्तर पर तथा शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर पर विशेष पंजीयन शिविर लगाए जाएंगे। इन पंजीयन शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी व ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी
के निर्देशन में दल गठित किए गए हैं। लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई-मित्र के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं। स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से लाभान्वित हो रहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक-आर्थिक जनगणना के पात्र परिवारों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

जन आधार कार्ड होना जरूरी
5 लाख तक का हेल्थ बीमा लेने के लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है। जन आधार नंबर के बिना योजना के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं हैं, उन्हें पहले इसके लिए आवेदन कर रसीद लेनी होगी। जन आधार रजिस्ट्रेशन की रसीद दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। ई-मित्र पर आवेदन शुल्क 20 रुपए लगेगा और प्रीमियम जमा करवाने का शुल्क 10 रुपए लगेगा