नई दिल्ली
अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां (Electric Vehicles) सड़क पर खामोश नहीं चलेंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) में अब Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) लगाना अनिवार्य होगा। यह सिस्टम गाड़ी के चलने पर एक कृत्रिम ध्वनि पैदा करेगा, ताकि पैदल यात्रियों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं को वाहन की मौजूदगी का पता चल सके।
मंत्रालय की ओर से जारी मसौदा अधिसूचना में कहा गया है कि यह नियम दो चरणों में लागू किया जाएगा —
पहला चरण: 1 अक्टूबर 2026 से बाजार में लॉन्च होने वाले सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन मॉडलों में AVAS लगाना अनिवार्य होगा।
दूसरा चरण: 1 अक्टूबर 2027 से यह नियम पहले से चल रहे मॉडलों पर भी लागू हो जाएगा।
क्या करेगा AVAS सिस्टम?
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की सबसे बड़ी विशेषता — उनकी “शांति” — अब खतरा बन चुकी है। ये वाहन चलते समय इतना कम शोर करते हैं कि कई बार पैदल यात्री, खासकर नेत्रहीन और बुजुर्ग लोग, इन्हें आते-जाते सुन नहीं पाते।
AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) इस खतरे को खत्म करेगा। यह सिस्टम गाड़ी की गति के अनुसार कृत्रिम ध्वनि उत्पन्न करेगा, जिससे वाहन की उपस्थिति सड़क पर सुनी जा सकेगी।
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किन वाहनों पर लागू होगा नियम
यह नियम कैटेगरी M और N के इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू होगा —
कैटेगरी M: यात्री वाहन जैसे कारें और बसें
कैटेगरी N: माल ढोने वाले वाहन जैसे ट्रक और कमर्शियल ई-व्हीकल
सिस्टम को AIS-173 मानक के अनुरूप होना जरूरी होगा, जो श्रव्यता (audibility) से संबंधित सभी मानकों को सुनिश्चित करता है।
भारत बना ग्लोबल स्टैंडर्ड का हिस्सा
अमेरिका, जापान और यूरोपीय संघ के कई देशों में यह सिस्टम पहले से कानूनी रूप से अनिवार्य है। भारत में भी यह फैसला इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा को वैश्विक मानकों के स्तर तक ले जाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
मंत्रालय के मुताबिक, इस नियम से न केवल सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि पैदल यात्रियों के बीच भरोसा भी बढ़ेगा कि “EVs अब सुनाई भी देंगी, दिखेंगी ही नहीं।”
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