नई हवा ब्यूरो
लखनऊ। कोरोना संक्रमणकाल को देखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50 फीसदी कर्मियों को अब तीन शिफ्टों में बुलाया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट के बीच आधे-आधे घंटे का अंतराल होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। पहले राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए 9 अप्रेल से 50 फीसदी कर्मियों को रोस्टर के हिसाब से कार्यालय बुलाने का आदेश किया था। इसमें संशोधन करते हुए इसे तीन शिफ्टों में कर दिया गया है।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के हस्ताक्षरों से जारी शासनादेश के अनुसार पहली शिफ्ट नौ से 5.30 बजे, दूसरी 9.30 से 6 बजे और तीसरी शिफ्ट 10 से शाम 6.30 बजे तक की होगी। सचिवालय, विधान परिषद, विधानसभा सचिवालय और निदेशालयों में इसके आधार पर ही अब अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी के हस्ताक्षरों से जारी शासनादेश के अनुसार पहली शिफ्ट नौ से 5.30 बजे, दूसरी 9.30 से 6 बजे और तीसरी शिफ्ट 10 से शाम 6.30 बजे तक की होगी। सचिवालय, विधान परिषद, विधानसभा सचिवालय और निदेशालयों में इसके आधार पर ही अब अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाया जाएगा।
पचास फीसदी घर से करेंगे काम
सभी विभागाध्यक्ष व नियंत्रक प्राधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में अनुसचिव स्तर के अधिकारी व अन्य तैनात 50 फीसदी कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो। शेष 50 फीसदी घर से ही काम करेंगे। इसके लिए कार्मिकों का रोस्टर तय किया जाएगा। सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने यहां कार्यरत कर्मिकों का साप्ताहिक रोस्टर इस तरह बनाएं कि वैकल्पिक सप्ताह में कार्यालय आएं। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिह्नीकरण करते हुए समय, घर से दूरी व कार्यालय आने में उपयोग किए जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जाए।
वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही मीटिंग
रोस्टर के अनुसार घर से काम करने वाले कर्मी अपने मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक साधनों से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। उन्हें जरूरत पड़ने पर कार्यालय बुलाया जाएगा। यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जो आकस्मिक व आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या कोविड-19 के रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।
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