जयपुर
राजस्थान में कोरोना- ओमीक्रोन की विस्फोटक स्थिति को भांपते हुए गहलोत सरकार ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की लाइव ओपन बैठक में नई गृह विभाग की नई कोविड गाइडलाइन को मंजूरी दी गई। गृह विभाग ने बताया है कि देशभर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आवश्यक पाबंदियां लगाई जा रही हैं।
कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे
गृह विभाग की ओर से जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार अब राजस्थान सरकार ने एक बार फिर सांस्कृतिक- राजनैतिक और शादी समारोह जैसे कार्यक्रमों में लोगों को बुलाने की संख्या तय कर दी है। अब किस भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। नई गाइडलाइन के अनुसार, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर रात 10.30 बजे तक ही खुलेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर छूट रहेगी।
सिनेमा, ऑडिटोरियम और प्रदर्शनी स्थलों पर क्षमता से 50 फीसदी ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद बैठकर नहीं खा सकेंगे। हालांकि 24 घंटे होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा।
प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा, इस पर सख्ती होगी। 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर सेलिब्रेशन की छूट रहेगी। इस दिन न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए रात 12:30 बजे तक की छूट का प्रस्ताव रखा गया है। यह छूट लिखित में नहीं दी गई है।
- सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी स्थलों में 3 जनवरी से 50% लोग ही जा सकेंगे। दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश मिलेगा। अभी तक इन स्थानों के लिए कोई लिमिट तय नहीं थी।
- रेस्टोरेंट्स से होम डिलीवरी की सुविधा 24 घंटे जारी रहेगी। बैठाकर खिलाने की सुविधा रात 10 बजे तक ही रहेगी।
- किसी भी मेले, शादी समारोह या सार्वजनिक समारोह में 200 लोगों तक की लिमिट तय कर दी गई है। किसी समारोह में 200 से ज्यादा लोग होने पर पहले कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी, कलेक्टर हालत देखकर ही अनुमति देंगे।
- बिना अनुमति ज्यादा भीड़ जुटाई तो 10 हजार जुर्माना देना होगा।
- रात 10 बजे बाजार बंद करने होंगे
- सिटी मिनी बसें सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक चलेंगी।
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