राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) प्रशासन ने धुलंडी (4 मार्च 2026) पर हाईकोर्ट और सभी अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। रजिस्ट्रार प्रशासन की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया।
जोधपुर
धुलंडी (होली) के मौके पर न्यायिक कामकाज पूरी तरह थम जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने बुधवार (4 मार्च) को हाईकोर्ट और राज्य की सभी अधीनस्थ अदालतों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ ही न्यायालयों में उस दिन कोई नियमित सुनवाई नहीं होगी।
इस संबंध में रजिस्ट्रार (प्रशासन) शिवानी सिंह की ओर से शुक्रवार को आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्णय कार्यालय द्वारा पहले जारी नोटिफिकेशन (21 नवंबर 2025) में आंशिक संशोधन करते हुए लिया गया है।
दरअसल, वर्ष 2026 के लिए जारी मूल न्यायालय कैलेंडर में धुलंडी के दिन अवकाश की स्थिति को लेकर असमंजस बना हुआ था। इसी भ्रम को समाप्त करने और न्यायालयीन कार्य व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए प्रशासन ने यह संशोधित आदेश जारी किया है।
अब इस आधिकारिक घोषणा के बाद 4 मार्च को राजस्थान हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों में पूर्ण सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
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