बीकानेर
नगर विकास न्यास के विरुद्ध भूमि विवाद से जुड़े एक अवमानना मामले में बीकानेर की एक अदालत ने अदालती अवमानना के लिए नगर विकास न्यास के तत्कालीन सचिव और वर्तमान में धौलपुर के कलेक्टर आरके जायसवाल और तत्कालीन यूआईटी चेयरमैन और भाजपा नेता महावीर रांका को एक माह के सिविल कारावास की सजा सुनाई है।
मामला वर्ष 2017 का है, जब अदालत की रोक के बावजूद विवादित बताई जा रही है जमीन की नीलामी का प्रकाशन समाचार पत्रों में करवाया गया। 13 सितम्बर 2017 को जमीन विवाद के चलते अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कख संख्या दो बीकानेर ने एक अंतरिम आदेश दिया था। 13 सितम्बर 2017 को मघाराम उर्फ मेघराज आदि बनाम नगर विकास न्यास आदि के प्रकरण में अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा, यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। जमीन को लेकर गंगाशहर थानाधिकारी को रिसीवर भी नियुक्त किया गया था।
प्रार्थी ने दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि आदेश की पालना करने के बजाए तत्कालीन सचिव और अध्यक्ष ने जमीन की नीलामी के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसको लेकर 4 अक्टूबर 2017 को तत्कालीन सचिव और तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना पत्र न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थी की ओर से एडवोकेट अनिल आचार्य ने पैरवी की।
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